November 23, 2024

सिद्धीदात्री यात्रा सेवा समिति के संचालक ने राहुल यादव पर लगाए गंभीर आरोप

0 कहा, त्रिपुर यात्रा के संचालक से जान-माल का खतरा
कोरबा।
त्रिपुर यात्रा समिति के संचालक अशोक कुमार यादव उर्फ राहुल यादव एवं पत्नी द्वारा गाली-गलौज कर जान से मारने की धमकी देने तथा कर्मचारियों से गुंडागर्दी कराने की शिकायत सिद्धीदात्री यात्रा सेवा समिति कोरबा के संचालक प्रमोद साहू ने की है।
प्रमोद साहू ने शनिवार को प्रेस क्लब तिलक भवन में आयोजित प्रेसवार्ता में बताया कि उसके द्वारा यात्रा समिति प्रारंभ करने से त्रिपुर यात्रा समिति एसएस प्लाजा दुकान पावर हाउस रोड, वर्तमान पता कमल विहार रायपुर का संचालक राहुल यादव काफी नाराज हो गया और रास्ते में रोककर गाली देते हुये यात्रा समिति बंद करने के लिये दबाव डाला। 21 फरवरी 2022 को जब वह अपने कोरबा स्थित घर पर था तब राहुल ने मोबाइल पर फोन कर धमकी दी। फोन पहले प्रमोद की बहन ने उठाया तो उससे भी गाली गलौज किया। प्रमोद साहू का आरोप है कि 6 माह पहले राहुल ने अपने एमआईजी-34 न्यू नेहरू नगर में धोखे से बुलवाकर बंधक बनाकर मारपीट किया और रिपोर्ट करने पर जान से मारने की धमकी दी। 23 फरवरी को शिकायत पर थाना कोतवाली में धारा 155 द.प्र.सं. की कार्रवाई कर फैना काटकर दे दिया गया। प्रमोद ने इसके विरुद्ध न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी कोरबा के समक्ष परिवाद प्रस्तुत किया है। उसके बावजूद पिछले महीने 21 सितंबर को जब प्रमोद के बहनोई राहुल कुमार साहु पिता संत राम साहू सचिव सिद्धीदात्री यात्रा सेवा समिति नेपाल यात्रा के लिये 45 यात्रियों एवं 7 कर्मचारियों को लेकर जा रहे तब राहुल यादव के द्वारा उसलापुर रेलवे स्टेशन में 8-10 लड़कों से हमला करवाया गया। आरपीएफ पुलिस द्वारा पकड़े गए आरोपी शिव जायसवाल निवासी खैरा तुर्रीधाम सक्ती ने राहुल कुमार साहु का मोबाइल फोन, 50 हजार रुपये, सोने की चैन को छीनना तथा अशोक उर्फ राहुल यादव के कहने पर ही उक्त घटना को अंजाम देना स्वीकार किया। पीड़ित का आरोप है कि राहुल यादव एवं उसकी पत्नी के द्वारा 3 अक्टूबर को अपने मोबाइल से राहुल कुमार साहू के मोबाइल पर फोन कर प्रमोद को चार धाम यात्रा से उठवा लेने की धमकी दी। रीना राय यादव के द्वारा फोन करके एफआईआर के लिए धमकाया गया। प्रमोद साहू को आशंका है कि अशोक उर्फ राहुल यादव, पत्नी के द्वारा गैर मौजूदगी में परिवार पर जानलेवा हमला करवाया जा सकता है। यात्रा में साख खराब करने की नीयत से यात्रियों को या उनके सामानों को नुकसान पहुचाया जा सकता है। लूट-पाट किया या करवाया जा सकता है। व्यावसायिक प्रतिद्वंद्विता में कुछ भी किया जा सकता है। यदि ऐसा कुछ हुआ तो पूरी जवाबदारी इन्हीं की होगी। पत्रवार्ता में राहुल कुमार साहू, अधिवक्ता प्रशांत कुमार भी उपस्थित थे।

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