लाकडाउन में बिना अनुमति लगाया टेंट, लगा 10 हजार रूपये जुर्माना
निर्धारित समय के बाद भी फल, सब्जी विक्रय पर हुई कार्यवाही
कोरबा 26 अप्रैल। लाकडाउन के दौरान बिना अनुमति प्राप्त किए टेंट लगाने पर दर्री क्षेत्र में 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया, वहीं लाकडाउन में दुकान खोलने, एक ही स्थान पर ठेला लगाकर फल सब्जी का विक्रय करने तथा निर्धारित समय के बाद भी फल, सब्जी बेचने पर निगम अमले ने अर्थदण्ड लगाते हुए दुकानों को बंद कराया तथा उन्हें लाकडाउन के नियमों का पालन करने हेतु कड़ी हिदायत दी।
कोरोना संक्रमण के बढ़ते प्रसार के नियंत्रण के मद्देनजर कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल द्वारा जिले में लाकडाउन प्रभावशील किया गया है किन्तु कुछ दुकानदारों द्वारा इस अवधि में भी दुकानें खोलकर लाकडाउन का उल्लंघन किया जाता है। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने निगम अमले को सजगता के साथ कार्य करते हुए लाकडाउन के नियमों का पूर्ण रूप से पालन किए जाने के निर्देश दिए हैं। निगम अमले द्वारा सम्पूर्ण निगम क्षेत्र में लाकडाउन का पालन कराने हेतु कड़ी नजर रखी जा रही है तथा जहां कहीं भी दुकानें खुली पायी जाती है तो अर्थदण्ड की कार्यवाही एवं दुकान बंद कराने के साथ-साथ दुकानदारों को कड़ी हिदायत दी जा रही है। आज इसी कड़ी में दर्री क्षेत्र में बिना अनुमति के टेंट लगाया गया था तथा आयोजन की तैयारी थी, तहसीलदार दर्री की अगुवाई में निगम अमले ने मौके पर पहुंचकर 10 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया तथा लगाए गए टेंट को हटवाया। इसी प्रकार रविशंकर शुक्ल नगर जोन में लाकडाउन के दौरान किराना दुकान खोलने, स्थल पर मछली का विक्रय करने व बालको क्षेत्र में एक ही स्थान पर ठेला लगाकर फल का विक्रय करने, दुकान खोलने आदि पर संबंधितों को अर्थदण्ड लगाया गया तथा उन्हें लाकडाउन के नियमों का पालन करने के संबंध में कड़ी हिदायत दी गई।
लाकडाउन उल्लंघन पर 12900 रू. लगा जुर्माना-लाकडाउन के उल्लंघन पर आज निगम के विभिन्न जोनांतर्गत 12900 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार दर्री जोनांतर्गत 10000 रूपये , टी.पी.नगर जोनांतर्गत 1200 रूपये, रविशंकर शुक्ल जोनांतर्गत 1000 रूपये, बालको जोनांतर्गत 700 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया तथा लाकडाउन का पूर्ण रूप से पालन किए जाने के संबंध में कड़ी हिदायत दी गई।