निजी अस्पतालों में दूसरे जिलों के मरीजों पर रोक.. कलेक्टर से लेनी होगी अनुमति
CMHO ने जारी किया निर्देश
कोरबा 26 अप्रैल। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने निजी कोविड हॉस्पिटल संचालको को एक नया फरमान जारी किया है। जिसमे निर्देशित करते हुए लिखा है कि दूसरे जिला के मरीजो को हॉस्पिटल में एडमिट करने से पहले कलेक्टर की अनुमति आवश्यक है। इसमें लापरवाही पाये जाने पर कड़ी करवाई की जाएगी।
कोरोना मरीजो के बढ़ते दबाव से स्वास्थ्य विभाग भी हांफने लगा है। जिले जिन निजी हॉस्पिटलों को अब तक कोविड के उपचार के लिए अनुमति दी गई थी , उन पर भी शिकंजा कसता जा रहा है। अब तक निजी अस्पताल प्रबन्धन दूसरे जिले के मरीजो का भी उपचार कर रहे थे। इस पर रोक लगाते हुए सीएमएचओ ने नया फरमान जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक अब बाहर जिले के मरीजो को भर्ती करने से पहले कलेक्टर की अनुमति लेना होगा। कलेक्टर के अनुमति बैगर यदि उपचार करते किसी भी हॉस्पिटल की शिकायत मिली तो कठोर करवाई की जाएगी।