November 22, 2024

रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत करना अनिवार्य

  • अन्य राज्यों से आने वाले यात्रियों हेतु कोविड-19 रोकथाम के संबंध में नए दिशा-निर्देश जारी
  • निगेटिव रिपोर्ट होने के बाद भी लक्षण होने पर पुनः कोविड-19 जांच कराना अनिवार्य

कोरबा 28 अप्रैल 2021. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्रीमती किरण कौशल ने नोवेल कोरोना वायरस के संक्रमण पर नियंत्रण के लिए अन्य राज्यों से कोरबा जिले में आने वाले यात्रियों के लिए कोविड जांच के संबंध में आदेश जारी किए है। आदेशानुसार जिले में रेल अथवा सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों को 72 घंटे के भीतर की कोविड निगेटिव रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा। रिपोर्ट निगेटिव होने पर ही जिले में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी। ऐसे यात्री जिनका निगेटिव कोविड रिपोर्ट है और कोविड-19 के लक्षण नहीं है, उन्हे स्वास्थ्य विभाग के दिशा निर्देशों अनुसार होम क्वारेंटीन रहना होगा। ऐसे यात्री जिनके पास निगेटिव कोविड रिपोर्ट है परंतु उन्हें कोविड-19 के लक्षण है, ऐसे सभी व्यक्तियों को आगमन स्थल पर फिर से कोविड-19 जांच कराना होगा। जांच में पॉजिटिव पाए जाने पर स्वास्थ्य विभाग द्वारा निर्धारित निर्देशों और प्रक्रिया अनुसार ईलाज कराना होगा। कोविड लक्षण वाले परंतु जांच में निगेटिव यात्रियों को डाक्टर की सलाह अनुसार उपचार दिया जाए तथा सलाह अनुसार आईसोलेट या क्वारंटीन किया जाएगा। ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है, उनके रेलवे स्टेशन एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले सड़क मार्ग पर ही सीमा पर स्थित बैरियर, चैकी में टेस्टिंग किओस्क द्वारा स्वास्थ्य परीक्षण सहित आवश्यक कोविड जांच कराना होगा। जांच का व्यय यात्री द्वारा स्वयं वहन किया जाएगा। कोविड-19 जांच उपरांत पॉजीटिव पाए गये व्यक्तियों को आवश्यकतानुसार होम आइसोलेशन, कोविड केयर सेंटर, डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल में उपचार कराना होगा। क्वारेंटीन किये जाने वाले अन्य राज्य के निवासियों को क्वारेंटीन पर होने वाले व्यय स्वयं वहन करना होगा।

मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड सेनेटाईजेशन जैसे कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना अनिवार्य

ऐसे सभी व्यक्ति जिनके पास कोविड निगेटिव रिपोर्ट नहीं है एवं टेस्टिंग किओस्क पर स्कैनिंग उपरान्त उनमें कोविड-19 का कोई लक्षण नहीं पाए गए उन्हें निर्धारित अवधि तक संस्थागत क्वारेंटीन रहना होगा। इसके लिए गामीण क्षेत्रों में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग एवं शहरी क्षेत्रों में नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा क्वारेंटीन व्यवस्था की जाएगी। छत्तीसगढ़ के निवासियों के लिए क्वारेंटीन व्यवस्था पूर्व निर्देशानुसार रहेगी। रेल्वे स्टेशन पर एवं सीमावर्ती राज्य से आने वाले यात्रियों को सड़क मार्ग के जांच केन्द्रों में कोविड अनुरूप व्यवहार जैसे-मास्क लगाना, दो गज की दूरी, हैंड हाईजीन इत्यादि का पालन करना अनिवार्य होगा। सड़क मार्ग से अन्य प्रदेशों के लिए जा रहे यात्रियों को अपनी वाहनों पर सूचनात्मक स्टीकर लगाना अनिवार्य होगा, ताकि वह यात्री छत्तीसगढ़ राज्य के भीतर न रुक सकें।

Spread the word