आड-ईवन फार्मूले व कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने सक्रिय रहा निगम का अमला
कोरबा 22 मई। कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु आड-ईवन फार्मूले पर दुकानें खोलने की व्यवस्था के तहत निगम का अमला सभी जोन में आड-ईवन व्यवस्था व कोविड प्रोटोकाल का पालन कराने में निरंतर सक्रिय रहा। प्रोटोकाल उल्लंघन करने वालों तथा मास्क व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने वालों पर कार्यवाही हुई एवं सभी जोन में 20 व 21 मई को 15300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया।
कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण हेतु प्रभावशील लाकडाउन में आमजन की सुविधा के मद्देनजर ढील देते हुए राज्य शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्रीमती किरण कौशल द्वारा आड-ईवन फार्मूले के आधार पर दुकानें खोलने की व्यवस्था निर्धारित की गई है। आयुक्त श्री एस.जयवर्धन ने व्यवस्था का पालन कराने के निर्देश निगम के जोन अधिकारियों को दिए हैं। आज नगर पालिक निगम कोरबा क्षेत्र के सभी जोन में निगम का अमला आड-ईवन फार्मूले की व्यवस्था के तहत दुकानों को खोलने तथा कोरोना प्रोटोकाल का पालन कराने में सक्रिय रहा, वहीं निगम के सभी जोन में मुनादी के माध्यम से जानकारी देते हुए व्यापारीबंधुओं से अपील की गई कि वे निर्धारित व्यवस्था के तहत ही दुकानों को खोले तथा कोरोना संक्रमण के नियंत्रण हेतु शासन प्रशासन द्वारा किए जा रहे प्रयासों व उठाए जा रहे कदमों में अपनी सहभागिता दें। व्यापारीबंधुओं द्वारा निर्धारित की गई आड-ईवन व्यवस्था के तहत ही दुकानें खोली गई तथा अपना सहयोग दिया गया।
बेवजह घूमने, मास्क न लगाने, दुकानों व सार्वजनिक स्थानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन न करने, कोविड प्रोटोकाल को तोड़ने व नियमों का उल्लंघन करने वालों पर निगम अमले ने कार्यवाही करते हुए 20 एवं 21 मई को 15300 रूपये का अर्थदण्ड लगाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार टी.पी.नगर जोन में 5500 रूपये, बालको जोन में 3600 रूपये, दर्री जोन में 4100 रूपये, कोरबा जोन में 1500 रूपये एवं बांकीमोंगरा जोन में 600 रूपये का अर्थदण्ड विभिन्न प्रकरणों पर लगाया गया।