July 15, 2024

कलेक्टर ने ग्राम विकास के लिए दी साढ़े चार करोड़ रूपये से अधिक की प्रशासकीय स्वीकृति

शिक्षा, पेयजल, सड़क सहित स्वच्छता संबंधी विकास कार्यों में आएगी तेजी

कोरबा 22 जुलाई 2021/ कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने 15वें वित्त आयोग के तहत ग्राम विकास कार्य हेतु 172 कार्यों के लिए चार करोड़ 68 लाख आठ हजार रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति दी है। प्रशासकीय स्वीकृति मिलने से ग्राम विकास के कार्यो में गति आयेगी। 15 वें वित्त आयोग अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को भारत सरकार द्वारा प्राप्त अनुदान राशि वितरण का अनुपात ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत एवं जिला पंचायत के मध्य 75 प्रतिशत 15 प्रतिशत एवं 10 प्रतिशत के अनुरूप प्रावधान किया गया है। दस प्रतिशत राशि के लिए जिला पंचायत में संपन्न सामान्य सभा के द्वारा वर्किंग ग्रुप की कार्ययोजना अनुसार अनुमोदन प्राप्त किया गया। अनुमोदित कार्ययोजना का कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित ‘‘जिला पंचायत योजना निर्माण समिति’’ के द्वारा त्रिस्तरीय पंचायतीय राज व्यवस्था के अंतर्गत ग्राम विकास कार्य हेतु 04 करोड़ 68 लाख रूपये की प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान की गई है। स्वीकृत राशि से जिले में स्कूलों में अतिरिक्त कक्ष निर्माण, पेयजल हेतु पानी टंकी, सी.सी.रोड निर्माण, नाली निर्माण, पुलिया निर्माण, पचरी निर्माण आदि अधोसरचना, पेयजल स्वच्छता संबंधित निर्माण कार्य कराये जायेंगे।
15वें वित्त आयोग अनुदान अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए त्रिस्तरीय पंचायत राज संस्थाओं को प्राप्त अनुदान राशि का 50 प्रतिशत अनाबद्ध राशि है एवं शेष 50 प्रतिशत आबद्ध राशि है। पंचायतीय राज मंत्रालय, भारत सरकार के निर्देशानुसार आबद्ध राशि का 50 प्रतिशत स्वच्छता एवं 50 प्रतिशत पेयजल पर व्यय किया जाना है। जिला पंचाायत विकास योजना अंतर्गत किये जाने वाले कार्यो में से कम से कम 20 प्रतिशत कार्यो का सामाजिक अंकेक्षण किया जायेगा। किसी एक विषय पर 25 प्रतिशत से अधिक राशि व्यय नहीं की जा सकेगी। कार्यो की एजेन्सी संबंधित कार्यकारी विभाग होगा। प्रशासकीय एवं तकनीकी सवीकृति देने की प्रक्रिया राज्य शासन के इस संबंध में जारी निर्देशो के अनुसार यथावत रहेगी। कार्यो की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति ई-ग्राम स्वराज मोबाईल एप्प के माध्यम से किये जाने का प्रावधान है। अनुमोदित जिला पंचायत विकास योजना में लिए गये कार्यो पर ही राशि का व्यय ई-ग्राम स्वराज पोर्टल से पी.एफ.एम.एस. प्रणाली का उपयोग कर डी.एस.सी. के माध्यम से किया जायेगा।

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