February 25, 2026

नेशनल लोक अदालत का आयोजन 11 सितम्बर को, प्रकरण निपटाने बनी 24 खण्डपीठ

राज़ीनामा योग्य प्रकरणों का होगा निपटारा, अधिक से अधिक लोगों से लाभ लेने की अपील

कोरबा 10 सितंबर। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण, नई दिल्ली के नेशनल लोक अदालत के वार्षिक कैलेण्डर के अनुसरण में 11 सितम्बर को सम्पूर्ण छत्तीसगढ़ राज्य में नेशनल लोक अदालत का आयोजन एक साथ किया जा रहा है जिसमें पूरे राज्य में हजारों की संख्या में प्रकरणों को आपसी राजीनामा के माध्यम से निराकरण हेतु रखा गया है। कोरबा ज़िले में भी 11 सितम्बर को जिला न्यायालय सहित सभी सिविल न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों में लोक अदालत लगेगी। इसके लिए ज़िले में 24 खंडपीठो का गठन किया गया है। नेशनल लोक अदालत में पूर्व की भांति आपराधिक राजीनामा योग्य मामले, कुटुम्ब न्यायालय के मामले, श्रम विधि के मामले, विद्युत के मामले, धारा 138 पराक्रम्य लिखत अधिनियम के मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के मामले, जन-उपयोगी लोक अदालत के मामले, आर्बिटेशन के मामले इत्यादि न्यायालय में लंबित मामलो को राजीनामा हेतु रखा जाएगा। इसके अतिरिक्त विशेष रूप से लोक अदालत में राजस्व न्यायालय के मामले, नगर निगम एवं नगर पालिका के जल कर तथा भवन कर के मामले, यातायात से संबंधित मामले, सखी वन सेन्टर के मामलें, आबकारी विधि के मामले, बैंको, बी. एस. एन. एल. एवं अन्य विधि के प्री लीटिगेशन मामलों का भी यथासंभव निराकरण किया जाएगा।

जिला न्यायालय तथा राजस्व न्यायालयों और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा पीठासीन अधिकारी तथा सदस्यगण को मिलाकर कोरबा ज़िले में 24 खण्डपीठो का गठन किया गया है। लोक अदालत का आयोजन पूर्णतः कोविड के दिशा-निर्देशों का पालन के तहत किया जावेगा। विदित हो कि इस बार लोक अदालत का बड़े व्यापक तरीके से प्रचार प्रसार किया जा रहा है। हर जगह बैनर पोस्टर के माध्यम से लोगों को लोक अदालत के लाभों से अवगत कराया जारहा है। पैरालीगल वॉलिन्टियर्स धर, मोहल्ले तथा गाँव गाँव जाकर लोगों को जागरूक कर रहे हैं।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के द्वारा बताया गया है कि न्यायालय में प्रस्तुत होने वाले मामले जिनमें कोर्ट फीस चस्पा है उन प्रकरणों में लोक अदालत के माध्यम से निराकरण होता है तो ऐसे प्रकरणो में कोर्ट फीस वापसी का प्रावधान है, साथ ही लोक अदालत में निराकरण होने वाले प्रकरणों में किसी भी न्यायालय में अपील स्वीकार्य नहीं होती। अधिक जानकारी के लिये जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा दूरभाष 07759-228939, तालुका विधिक सेवा समिति कटघोरा दूरभाष नंबर 07815-250833, तालुका विधिक सेवा समिति पाली दूरभाष नंबर 07816-232037, तालुका विधिक सेवा समिति करतला दूरभाष नंबर 07759-279833 कर सकते है।

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Ranjan Prasad

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