March 23, 2026

पहली अक्टूबर से कर्मचारियों को मिल सकता है हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प

नई दिल्ली 23 सितम्बर। मोदी सरकार 1 अक्टूबर से लेबर कोड के नियमों को लागू कर सकती है। लेबर कोड के नियमों से कर्मचारियों को हफ्ते में 3 दिन छुट्टी का विकल्प मिल सकता है।

हफ्ते में पांच या छह दिन की जगह सिर्फ 4 दिन काम करने का बेनेफिट मिल सकता है, हालांकि, इससे आपके एक दिन के काम के घंटे 9 से बढ़कर 12 घंटे हो सकते हैं।

नए ड्राफ्ट कानून में कामकाज के अधिकतम घंटों को बढ़ाकर 12 करने का प्रस्ताव पेश किया है। हालांकि, लेबर यूनियन 12 घंटे नौकरी करने का विरोध कर रही हैं। कोड के ड्राफ्ट नियमों में 15 से 30 मिनट के बीच के अतिरिक्त कामकाज को भी 30 मिनट गिनकर ओवरटाइम में शामिल करने का प्रावधान है।

मौजूदा नियम में 30 मिनट से कम समय को ओवरटाइम योग्य नहीं माना जाता है. ड्राफ्ट नियमों में किसी भी कर्मचारी से 5 घंटे से ज्यादा लगातार काम कराने की मनाही है. कर्मचारियों को हर पांच घंटे के बाद आधा घंटे का रेस्ट देना होगा.

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Ranjan Prasad

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