डी. एम. के आदेश को ताक पर रख निकाली गई बाइक रैली
कोरबा 19 अक्टूबर। डी. एम. यानि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के आदेश को ताक पर रख कर ईद मिलाद पर बाइक रैली निकाली गई। इसी तरह अन्य निर्देशों की भी उपेक्षा की गई।
मंगलवार को मुस्लिम समुदाय के द्वारा पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का पैदाइशी दिन यहां धूमधाम से मनाया गया। पैगंबर साहब का पैदाईशी दिन कौमी मानवता दिवस के रूप में समुदाय के द्वारा मनाया जाता है। आज सुबह मस्जिदों में नमाज अता की गई। तकरीर हुए और इमाम के हाथों परचम कुशाई की रस्म निभाई गई। लोगों ने एक-दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। फातिहा पढ़ी गई और घरों-घर मीठा बनाकर ईद की खुशियां बांटी गई। इस मौके पर मुस्लिम समाज के युवाओं के द्वारा सुबह के वक्त बाइक रैली निकाली गई जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में भ्रमण करते हुए संपन्न हुई।
उल्लेखनीय है कि सोमवार 18 अक्टूबर को ही कलेक्टर श्रीमती रानू साहू ने छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के पत्र को ध्यान में रखते हुए एवं जिले में कोविड-19 प्रसार की संभावना को रोकने हेतु ईद-ए-मिलाद (मिलाद-उन-नबी) त्यौहार के संबंध में आवश्यक आदेश जारी किए थे। जारी आदेशानुसार ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार का जुलूस, रैली, प्रभात फेरी या बाईक रैली निकालने की अनुमति नहीं थी। मस्जिदों में तकरीर, परचम कुसाई की अनुमति थी। कार्यक्रम का आयोजन ऐसे स्थान पर किया जाना था जिससे सार्वजनिक निस्तार बाधित न हो। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रम (जलसा) के आयोजन की अनुमति नहीं थी। जारी आदेश में ईद मिलादुन्नबी त्यौहार की समस्त कार्रवाई सुबह नौ बजे तक संपन्न करने के निर्देश दिए गए थे।
डी. एम. के आदेशानुसार ईद मिलादुन्नबी त्यौहार पर शासकीय सम्पति जैसे बिजली का खम्भा, कार्यालय आदि तथा रोड क्रास करते हुए झण्डा, तोरण लगाने की अनुमति नहीं थी। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों को मास्क पहनना, समय-समय पर हैण्ड सेनिटाईजर का उपयोग करना, फिजिकल डिस्टेंसिंग तथा सोशल डिस्टेंसिंग अर्थात् व्यक्तियों के मध्य कम से कम दो मीटर या 6 फिट की दूरी रखना अनिवार्य था। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में सम्मिलित होने वाले समस्त व्यक्तियों के संबंध में एक रजिस्टर संधारित किया जाना था, जिसमें उपस्थित होने वाले सभी व्यक्तियों का नाम, पता एवं मोबाइल नंबर दर्ज किया जाना था ताकि उनमें से कोई भी व्यक्ति कोरोना संक्रमित होने पर कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग किया जा सके।
ईद मिलादुन्नबी त्यौहार में शामिल होने वाले सभी लोगों को शासन-प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के नियंत्रण एवं रोकथाम हेतु जारी समस्त निर्देशों का पालन करना था। आयोजन के दौरान यातायात नियमों का पालन करने और किसी प्रकार का यातायात बाधित न हो यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए थे। ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान किसी भी प्रकार के अस्त्र-शस्त्र का प्रयोग प्रतिबंधित था।
ईद मिलादुन्नबी त्यौहार के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग माननीय सर्वाेच्च न्यायालय के द्वारा जारी मार्गदर्शी निर्देश के अनुरूप करने के भी निर्देश दिए गए थे। आदेश का उल्लंघन करने पर एपीडेमिक डिसीज एक्ट एवं विधि अनुकूल नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी उक्त आदेश में दी गई थी। बावजूद इसके, रैली निकाली गई, बिजली के खम्भों का उपयोग किया गया और तमाम निर्देशों को दरकिनार किया गया। डी. एम. के आदेश की अवहेलना को लेकर दिन भर शहर में चर्चा सरगर्म रही।