February 27, 2026

बस चालक ने दुर्घटनाकारित कर यात्री से की मारपीट, जुर्म दर्ज

कोरबा 17 नवंबर। कटघोरा-बिलासपुर मार्ग में बस चालक ने लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए दुर्घटनाकारित कर यात्री के सामानों को क्षतिग्रस्त करते हुए उसके संबंध में मुआवजा मांगने पर उसके साथ मारपीट की वारदात को अंजाम दिया। जिसने आरोपियों के विरूद्ध जुर्म दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू कर दी है।

जानकारी के अनुसार सिटी कोतवाली कोरबा के सीतामणी निवासी अशोक यादव उम्र 46 पिता स्व कृपाराम यादव विगत 19 अक्टूबर को 10.30 बजे बस क्रमांक सीजी.10/जी.2220 में अपने सामानों को लेकर जा रहा था। कटघोरा-बिलासपुर के मध्य घुईचुआं में मेन रोड में चालक ने तेज गति से लापरवाहीपूर्वक वाहन चलाते हुए बस को दुर्घटनाकारित कर दिया। जिससे कि एक ओर जहां अशोक यादव को चोटें आई थी साथ ही उसके सामान भी काफी हद तक क्षतिग्रस्त हो गए थे। जिसके बाद अशोक यादव इस मामले में अपना इलाज कराकर चला आया था। मेडिकल रिपोर्ट मिलने के बाद कल उसने पाली थाना पहुंचकर आरोपी बस चालक एवं परिचालक के विरूद्ध अपराध क्रमांक 288/21 धारा 279, 427 दुर्घटनाकारित कर सामान क्षतिग्रस्त करना तथा धारा 294, 506, 34 भादवि के तहत मारपीट का एकराय होकर जान से मारने की धमकी देने का जुर्म पंजीबद्ध करवा दिया है।

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Ranjan Prasad

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