March 20, 2026

नौकरी लगाने के नाम पर ठगी का जुर्म दर्ज

कोरबा 25 जुलाई। जिले के बांकीमोंगरा थाना के बांकीमोंगरा पानी टंकी के पास निवासी हरनारायण पटेल पिता कदमलाल पटेल इलेक्ट्रानिक दुकान का संचालक है। शांतिनगर बांकी निवासी कमल भारद्वाज पिता सुदेश भारद्वाज के द्वारा खुद को लैंको प्लांट में नौकरी करना बताने के साथ ही दुकान में आना-जाना करने से जान-पहचान बढ़ने पर बताया था कि उसने लैंको और एसईसीएल में बहुत लोगों की नौकरी लगवाई है। सितंबर 2011 में कमल ने हरनारायण के भाई रामाधार पटेल के सामने बताया था कि उसके पास एसईसीएल में नौकरी लगाने के लिए एक पट्टा है जिसके आधार पर नौकरी लगवा दूंगा और इसके एवज में 5 लाख रुपए देना होगा। कमल ने जमीन का पट्टा भी दिखाया जिस पर भरोसा कर 3 किश्त में 5 लाख रुपए दे दिया गया। 3 साल तक कमल ने नौकरी लगने का प्रोसेस होना बताया और कभी ढेलवाडीह तो कभी गेवरा तो कभी अनुपपुर में नौकरी लगवाने की बात कहता रहा। 3 साल बाद पैसा वापस मांगने पर बात फैलने का हवाला देकर इस पट्टा से नौकरी नहीं लगने व दूसरा पट्टा जुगाड़ करने का झांसा दिया जो गोदनामा लेकर नौकरी लगाएगा। इसके बाद कमल ने अपना खेत-बार बेचकर पैसा वापस करने की बात कही। इस बीच पता चला कि कमल ने बहुत लोगों से नौकरी के नाम पर ठगी की है और 2 साल से घर से फरार था। इस बीच एकाएक मुलाकात होने पर जब हरनारायण ने कमल से अपना पैसा मांगा तो नहीं दूंगा और ज्यादा इधर-उधर करने पर एससी, एसटी एक्ट में फंसाने की धमकी दी। हरनारायण की रिपोर्ट पर बांकीमोंगरा पुलिस ने कमल के विरूद्ध धारा 420 भादवि के तहत जुर्म दर्ज कर विवेचना प्रारंभ की है।
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Ranjan Prasad

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