पंचायत उप चुनावः कोविड संक्रमित मरीज पीपीई किट पहनकर करेंगे मतदान
मरीज को मतदान समाप्ति के एक घंटे पहले होना होगा उपस्थित, रख सकेंगे एक सहयोगी
कोरबा 14 जनवरी। त्रिस्तरीय पंचायत उप चुनाव के दौरान कोविड संक्रमित मरीज भी अपना मताधिकार का उपयोग कर सकेंगे। उप चुनाव में शामिल मतदाता कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन करते हुए मतदान करेंगे। सभी को मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना जरूरी होगा। छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग ने कोविड संक्रमित मरीजों द्वारा वोट डालने के लिए दिशा निर्देश जारी किये हैं। जारी दिशा निर्देश अनुसार कोविड संक्रमित मतदाताओं को वोट डालने के लिए पीपीई किट पहनकर मतदान केंद्र आना होगा। संक्रमित मरीजों को मतदान समाप्ति के एक घंटे पहले मतदान केंद्र में उपस्थित होना होगा। कोविड मरीज अपने साथ सहयोगी के रूप में एक व्यक्ति को रख सकेंगे। कोविड संक्रमित निर्वाचक को पीपीई किट की व्यवस्था स्वयं करनी होगी। ऐसे मतदान केंद्रों के मतदान दल को जहां कोविड संक्रमित निर्वाचकों से मतदान कराया जाना है वहां के मतदान अधिकारी भी पीपीई किट, हैंड ग्लब्स, फेस शील्ड आदि पहनेंगे।
निर्वाचन आयोग से जारी दिशा निर्देशानुसार स्वास्थ्य विभाग को मतदान के तीन दिन पहले निर्वाचन क्षेत्र के कोविड-19 संक्रमित मरीजों की सूची जिला निर्वाचन अधिकारी को देनी होगी। उक्त सूची के अनुसार संक्रमित मरीजों को वार्ड एवं मतदान केंद्र क्रमांक अनुसार सूचीबद्ध किया जायेगा। साथ ही सीएमएचओ द्वारा संक्रमित मरीजों को कोविड-19 प्रोटोकॉल के अन्तर्गत मतदान करने की प्रक्रिया को अवगत कराया जायेगा। ऐसे कोविड संक्रमित मरीजो की सूची संबंधित सेक्टर अधिकारी एवं पीठासीन अधिकारी को सामग्री वितरण स्थल पर ही उपलब्ध कराई जायेगी।