जिले में शासकीय राशन दुकानों से नॉमिनी भी ले सकेंगे राशन
10 वर्ष से कम और 60 वर्ष से अधिक के हितग्राही नॉमिनी के लिए कर सकते हैं आवेदन
कोरबा 3 मार्च। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से अब नॉमिनी के द्वारा भी राशन लेने की सुविधा मिलेगी। सभी निःशक्तजन राशन कार्ड एवं ऐसे राशन कार्ड जिनमें सभी सदस्यों की आयु 60 वर्ष से अधिक या 10 वर्ष से कम है, इन राशन कार्डो में राशनकार्ड धारी के लिखित आवेदन पर नॉमिनी द्वारा राशन लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी। ऐसे राशन कार्ड धारी जिनके किसी भी सदस्य का आधार सत्यापित है परंतु ई-पॉस उपकरण के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण असफल हो रहा है, ऐसे राशन कार्ड धारियों को भी खाद्यान्न वितरण के लिए नॉमिनी द्वारा राशन लेने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
जिला खाद्य अधिकारी श्री जे. के. सिंह ने बताया कि सभी शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में नॉमिनी के लिए फॉर्म दिए जाएंगे। निर्धारित प्रारूप में तैयार आवेदन को भरकर आवेदनकर्ता द्वारा खाद्य निरीक्षक के पास जमा करना होगा। आवेदन में हितग्राही अपना और नॉमिनी के राशन कार्ड व आधार कार्ड की फोटो कॉपी संलग्न कर तथा नॉमिनी के हस्ताक्षर करवा कर जमा कर सकेंगे। शहरी क्षेत्र में पार्षद का हस्ताक्षर, वार्ड के शासकीय कर्मचारी का हस्ताक्षर व पदनाम, दुकान संचालक का हस्ताक्षर सील के साथ आवेदन में करवाना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आवेदन में सचिव या सरपंच का हस्ताक्षर, दुकान संचालक का हस्ताक्षर के साथ खाद्य निरीक्षक के पास जमा करना होगा। उल्लेखनीय है कि जिले में संचालित सभी 476 शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में ई-पॉस उपकरण स्थापित किया जा चुका है। ई-पॉस उपकरण के माध्यम से मार्च 2022 से खाद्यान्न का वितरण किया जाएगा। इन दुकानों में मार्च माह से खाद्यान्न वितरण के लिए टेबलेट का उपयोग नहीं किया जाएगा।