February 26, 2026

बालको के खिलाफ जारी हड़ताल रोकने श्रम न्यायालय ने दिया स्थगन आदेश

कोरबा 21 अप्रैल। भारत एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) के खिलाफ बालको कर्मचारी संघ (भारतीय मजदूर संघ संबद्ध इकाई) द्वारा 13 अप्रैल, 2022 से जारी हड़ताल को माननीय श्रम न्यायालय, कोरबा ने रोकने का आदेश दिया है। माननीय श्रम न्यायालय के समक्ष बालको ने आवेदन प्रस्तुत किया था ताकि बालको संयंत्र के परसाभाठा गेट के समक्ष जारी हड़ताल एवं धरना प्रदर्शन पर सुनवाई की जा सके न्यायालय ने मामला क्र. 05/सीजीआईआर/2022 पंजीबद्ध करते हुए सुनवाई के बाद यह आदेश दिया है कि जारी हड़ताल को आगामी पेशी दिनांक 22 अप्रैल, 2022 से पूर्व रोक दिया जाए। अपने एकपक्षीय स्थगन आदेश में माननीय श्रम न्यायालय ने यह भी कहा है कि चूंकि आवेदक संस्थान में हड़ताल से औद्योगिक, सुरक्षा व शांति एवं व्यवस्था प्रभावित होगी, परिणामस्वरूप हड़ताल से आवेदक संस्थान में एल्यूमिनियम उत्पादन एवं विनिर्माण तथा विद्युत उत्पादन का कार्य भी प्रभावित हो जाएगा। न्यायालय के आदेश की सूचना प्रति बालको कर्मचारी संघ को उपल ध करा दी गई है।   

बालको प्रबंधन ने बालको कर्मचारी संघ से यह कहा है कि वे अपने संगठन द्वारा माननीय न्यायालय के आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करें। बालको ने यह स्पष्ट किया है कि प्रबंधन ने सदैव ही श्रमिकों के हितों में अपनी नीतियां पारस्परिक विचार-विमर्श के माध्यम से तैयार करते हुए अनेक कल्याणकारी योजनाएं लागू की हैं। बालको प्रबंधन ने यह अपील की है कि कामगार किसी भी उकसावे में न आएं। अपने कार्यस्थलों पर उपस्थित होकर बालको संयंत्र के सुचारू प्रचालन में अपना योगदान सुनिश्चित करें। एकजुट होकर औद्योगिक शांति एवं सौहार्द्र के जरिए बालको परिवार के नागरिक देश की प्रगति में अपना योगदान कर सकते हैं।

ranjan photo
Ranjan Prasad

Spread the word