कोरबा छत्तीसगढ़ बड़ी ख़बर चेम्बर हुआ गरम तो प्रशासन पड़ा नरम, अब सुबह 9 बजे से शाम 3 बजे तक सभी दुकानें खुली रहेंगी, कोरबा के व्यापारियों ने जीती एक बड़ी जंग Markanday Mishra August 6, 2020 कोरबा 6 अगस्त। जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स का सबल नेतृत्व मिला और व्यापारी समुदाय गरम हुआ तो जिला प्रशासन को नरम होना पड़ गया और कोविड 19 के नियमों का पालन करते हुए कुछ चुनिंदा सेवाओं को छोड़कर पूरी दुकानें खोलने की अनुमति देनी पड़ी।याद रहे कि पिछले पांच माह से जारी लॉक डाउन के चलते जिला सहित कोरबा शहर के हजारों व्यापारियों को जहां लाखों का नुकसान उठाना पड़ा और उनकी आर्थिक स्थिति डगमगाने लगी थी, वहीं दुकानों में काम करने वाले हजरोंगरीब कामगारों के सामने भरण पोषण की समस्या पैदा हो गई थी। इस बीच व्यापारी की बार प्रशासन से दुकानें खोलने की अनुमति देने की अपील कर चुके थे पर उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। अंत में जिला चेम्बर ऑफ कॉमर्स की बैठक लेकर तय किया गया कि 7 अगस्त से या तो सभी दुकानें खोल दी जाएंगी अथवा छूट प्राप्त अन्य आवश्यक वस्तुओं की समस्त दुकानें , जिनमें डेयरी और सब्जी तक की दुकानें शामिल होंगी, बन्द कर दी जाएंगी। इस निर्णय की सूचना प्रशासन को भी दी गई थी। कलेक्टर ने ज्ञापन लेते समय ही नरमी का संकेत दे दिया था। गुरुवार को व्यापारियों की एक बैठक लेने के बाद कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने कतिपय सेवाओं को छोड़कर सभी दुकानों संस्थानों को लॉक डाउन से छूट का आदेश जारी कर दिया।कोरबा जिलेे में कोरोना संक्रमण नियंत्रण को देखते हुए सात अगस्त सुबह नौ बजे से नए दिशा-निर्देश लागू हो रहे हैं। शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकाने, काॅलोनी की दुकानें और आवासीय परिसरों मे संचालित होने वाली दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगी। जिला कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने इस संबंध में जरूरी निर्देश आज शाम कलेक्टोरेट से जारी कर दिए हैं। घर पर जाकर दूध बांटने वाले दूध विक्रेता और न्यूज पेपर हाॅकर जरूरत के अनुसार सुबह एवं शाम के समय वितरण कार्य करेंगे। जिले के सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं अशासकीय कार्यालय कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करते हुए संचालित होंगे। मेडिकल संबंधी व्यवसाय के संस्थान, हाॅस्पीटल, जांच केन्द्र, पैट्रोल पंप, बैंक सहित अन्य वित्तीय संस्थान अपने पूर्व निर्धारित समयानुसार संचालित होंगे। जारी किए गए निर्देशों के अनुसार स्कूल, काॅलेज, शैक्षणिक एवं कोचिंग संस्थाएं अभी बंद रहेंगी, केवल आॅन लाइन या दूरस्थ शिक्षा की अनुमति होगी। सभी सिनेमा हाॅल, स्विमिंग पुल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आॅडिटोरियम आदि स्थान भी आगामी आदेश तक बंद रहेंगे। भीड़-भाड़ वाले सार्वजनिक आयोजनों पर पहले की तरह ही प्रतिबंध रहेगा। शाॅपिंग माॅल के भीतर बच्चों के प्ले ऐरिया और गेमिंग आर्केड भी बंद रहेंगे। क्लब, योग संस्थान, व्यायाम शाला, शाॅपिंग माॅल, रेस्टोरेंट, होटल संचालन पहले जारी निर्देशानुसार ही कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करने की शर्त पर भारत सरकार की एसओपी अनुसार ही संचालित होंगे। धार्मिक तथा पूजा स्थलों को कोविड प्रोटोकाॅल के पालन के साथ खोलने की अनुमति होगी। Spread the word Post Navigation Previous Exclusive: अब फर्जी पत्रकारों के खिलाफ पूरे देश में होगी एफआईआर..Next कोरबा जिले में बारदाना घोटाला की पुष्टि के साथ और भी कई अनियमितताएं आई सामने, पर कार्यवाही को लेकर संशय- कहीं दबा तो नही दिया जाएगा ये नया नान घोटाला? Related Articles कोरबा छत्तीसगढ़ संगीत शिक्षिका नीलिमा को सर्वश्रेष्ठ गुरु का सम्मान Admin January 2, 2025 कोरबा छत्तीसगढ़ छत्तीसगढ़ अखबार वितरक संघ के टेबल कैलेंडर का महापौर ने किया विमोचन Admin January 2, 2025 कोरबा छत्तीसगढ़ एसईसीएल अस्पताल बांकीमोंगरा में टीबी रोग उन्मूलन कार्यक्रम का आयोजित Admin January 2, 2025