December 23, 2024

मार्च अंत तक विकल्प पत्र भरने का दिया जाए समय

0 पेंशन निर्धारण सेवा की गणना एलबी संवर्ग के शिक्षक के लिए स्पष्ट आदेश नहीं
कोरबा।
छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा ने कहा है कि शासन ने विकल्प पत्र भरने 24 फरवरी तक समय दिया है फिर भी अनेक वेतन आहरण अधिकारी 6 फरवरी, 8 फरवरी, 10 फरवरी तक शपथ पत्र प्रस्तुत करने समय देकर क्यों जल्दबाजी कर रहे हैं। उन्हें भी एलबी संवर्ग के शिक्षकों का सहयोग करना चाहिए।
संजय शर्मा ने पुरानी पेंशन हेतु संविलियन हुए शिक्षक एलबी संवर्ग के लिए पेंशन निर्धारण सेवा की गणना को स्पष्ट करने के पश्चात विकल्प पत्र प्रस्तुत करने मार्च अंत तक का समय प्रदान करने की मांग की है। उन्होंने कहा है कि 1.60 लाख एलबी संवर्ग के शिक्षक के बीच पेंशन संबंधी वित्त विभाग के आदेश को लेकर भ्रम फैला है, जिसके स्पष्ट होने के बाद ही शिक्षक संवर्ग विकल्प पत्र देने की स्थिति में होंगे।
प्रदेशाध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत चतुर्वेदी, प्रदेश संगठन मंत्री  प्रमोद सिंह राजपूत, जिलाध्यक्ष मनोज चौबे, कार्यकारी जिला अध्यक्ष नरेंद्र चंद्रा, जिला मीडिया प्रभारी प्रदीप जयसवाल ने कहा है कि छत्तीसगढ़ शासन वित्त विभाग की ओर से 20 जनवरी 2023 को जारी पत्र में एनपीएस व ओपीएस किसी एक का चयन करने का विकल्प दिया गया है। छत्तीसगढ़ में 1 नवंबर 2004 से पुरानी पेंशन बहाली का उल्लेख है। राज्य में कार्यरत एलबी संवर्ग के शिक्षक 1998 व 2005 के बाद से निरंतर परिवीक्षा अवधि पूर्ण कर नियमित सेवारत हैं। संविलियन हुए एलबी संवर्ग के शिक्षकों को पेंशन योग्य स्थापना में मानते हुए एनपीएस कटौती अप्रैल 2012 से किया जा रहा है, जबकि शिक्षा कर्मी (शिक्षक पंचायत संवर्ग) पेंशन भोगी पदों के रिक्त पद के विरुद्ध नियुक्त हुए हैं। ऐसे में उन्हें प्रथम नियुक्ति से संविलियन के पूर्व सेवा तिथि से पेंशन की पात्रता का स्पष्ट आदेश जारी किया जावे।
संघ के जिलाध्यक्ष मनोज चौबे ने मांग करते हुए कहा कि वित्त विभाग से जारी अधिसूचना के सरल क्रमांक 5 (अ) में पुरानी पेंशन योजना को स्वीकार करने हेतु प्रपत्र 2 में नोटराइज्ड शपथ पत्र कार्यालय प्रमुख को 24 फरवरी तक प्रस्तुत करने का आदेश जारी किया गया है। उक्त स्थिति में विषयांतर्गत पुरानी पेंशन बहाली के संबंध में संविलियन हुए एलबी संवर्ग के शिक्षकों के लिए पेंशन निर्धारण हेतु सेवा की गणना (पेंशन की पात्रता) को स्पष्ट किया जाए, ताकि एलबी संवर्ग के शिक्षक पूर्णत: सोच समझकर ही विकल्प पत्र प्रस्तुत करें। शासन से पुन: स्पष्ट पत्र जारी करने के बाद पर्याप्त समय दिया जाए।

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