दुष्कर्म के आरोपी को मिली आजीवन कारावास की सजा
कोरबा। दादी के साथ दुर्गा पूजा देख कर घर लौट रही एक किशोरी को धोखे से अपने पास बुला कर मोटरसाइकिल में जबरन बिठा कर ले जाने और अपने घर में बंधक बनाकर दुष्कर्म करने के आरोपी याकूब खान को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) विक्रम प्रताप चन्द्रा ने दोष सिद्ध पाए जाने पर आजीवन कारावास व अर्थदंड की सजा से दंडित किया है। मामला 19 अक्टूबर 2018 का है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत यह घटना हुई थी। पीड़िता को घर में बंधक बनाए जाने के दौरान आरोपी की पत्नी यास्मीन व अन्य परिजनों ने भी गाली-गलौज कर बुरी तरह मारपीट एवं प्रताड़ित किया था, जिसमें इन आरोपियों को 3-3 माह का कारावास एवं अर्थदंड से दंडित किया गया है।