September 12, 2024

KORBA BREAKING : समयसारिणी में हुआ परिवर्तन, अब सभी दुकानें दोपहर 3 बजे तक ही खुलेंगी..कलेक्टर ने जारी किया आदेश

कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देख जिला प्रशासन का निर्णय

कोरबा 20 अगस्त. कोरबा जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण को थामने के लिए जिला प्रशासन ने कोविड प्रोटोकाॅल का सख्ती से पालन कराने की कवायद शुरू कर दी है। बिना मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग के घरों से बाहर निकलने पर कार्रवाई के साथ-साथ होम क्वारेंटाइन के नियमों का सख्ती से पालन कराने के लिए प्रशासन मुस्तैद हो गया है। इसी कड़ी मे आज कलेक्टर श्रीमती किरण कौशल ने जिले में दुकानों के खुलने-बंद होने के समय में भी संशोधन कर दिया है। अब सभी प्रकार की दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक ही खुलेंगी। नए संशोधित समयानुसार अब दुकानें दूसरे पहर में चार घंटे पहले बंद हो जाएंगी। तीन बजे के बाद बिना किसी अतिआवश्यक काम के लोगों का घरों से निकलना भी प्रतिबंधित होगा। इस संबंध में कलेक्टर श्रीमती कौशल ने जरूरी आदेश भी जारी कर दिया है। आदेशानुसार दुकानों के संचालन का नया संशोधित समय पूरे कोरबा जिले की सीमा में स्थापित प्रतिष्ठानों और व्यावसायिक संस्थानों तथा दुकानों पर लागू होगा।

कौन सी दूकान कब तक खुलेगी ?

जारी किए आदेशानुसार सभी प्रकार के जरूरी सामान बेचने वाली दुकानें, एकल दुकानें, काॅलोनियों में स्थित दुकानें और आवासीय परिसरों में सामग्री बेचने वाले प्रतिष्ठान तथा दुकानें सुबह नौ बजे से दोपहर तीन बजे तक संचालित होंगे। रेस्टोरेंट तथा होटलें सुबह आठ बजे से तीन बजे तक खुलेंगे। इनमें पार्सल, डाइनिंग और होम डिलीवरी की सुविधा भी इसी समयावधि में होगी। जिले के योग संस्थान तथा व्यायाम शालाएं और जिम सुबह छह बजे से दोपहर तीन बजे तक खुलेंगे।

कोविड प्रोटोकाॅल का पालन सुनिश्चित करना दुकानदारों की जिम्मेदारी, उल्लंघन पर होगी कार्रवाही

दुकानों पर ग्राहकी के दौरान दुकानदार तथा ग्राहकों को कोविड प्रोटोकाॅल का पालन करना होगा। मास्क पहनकर और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने पर ही दुकानों से खरीददारी की अनुमति होगी। कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन होने पर प्रशासन द्वारा कार्रवाही करते हुए दुकानों को बंद करा दिया जाएगा। इस दौरान भारत सरकार के दिशा निर्देशों के अनुसार बंद रहने वाली संस्थाएं जैसे- सिनेमाघर,मल्टीप्लैक्स, स्कूल-काॅलेज आदि पूर्वानुसार ही नए निर्देश आने तक बंद रहेंगे। व्यवसायिक संस्थानो और दुकानों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने की पूरी जिम्मेदारी विक्रेताओं की होगी। राशन दुकानों, मेडिकल स्टोर्स से लेकर सब्जी मार्केट तक में दुकानों के सामने दो-दो मीटर की दूरी के लिए गोल घेरे या चिन्ह बनाए जाए। इसके साथ ही सब्जी मार्केट में दो दुकानों के बीच भी कम से कम दो मीटर की दूरी सुनिश्चित की जाएगी। सब्जी दुकानों में सब्जियों को छांटने या छुकर देखने की प्रवृत्ति पर रोक रहेगी। व्यापारी अच्छी और ताजी सब्जियां ही बेचे, ताकि लोगो को सब्जियों को छुने या छांटने की जरूरत ना पड़े।
मेडिकल स्टोरों और राशन दुकानों के सामने भी सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन रखने के इंतजाम भी दुकानदारों को ही करने होंगे। इसके साथ ही दुकानो के बाहर सेनेटाइजर और मास्क की भी व्यवस्था भी दुकानदारों को रखनी होगी। कोविड को फैलने से रोकने के लिए प्रोटोकाॅल के उल्लंघन और शासकीय निर्देशों के पालन में लापरवाही पर दुकानदारों के विरूद्ध कार्रवाही करते हुए दुकानें पहली बार में तीन दिनों के लिए बंद करा दी जाएगी। दूसरी बार भी कोविड प्रोटोकाॅल का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई सहित दुकानों को लम्बे समय के बंद कराया जाएगा।

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