कोल कर्मियों को गंभीर बीमारियों पर वेतन के साथ मिलेगी छुट्टी
0 विशेष अवकाश का किया गया प्रावधान
कोरबा। कोल इंडिया प्रबंधन ने अनुषंगी कंपनी में कार्यरत कर्मियों के लिए पूर्ण वेतन पर विशेष अवकाश का प्रावधान किया है, जिसके तहत गंभीर बीमारियों की स्थिति में कर्मियों को इस अवकाश का लाभ दिया जाएगा। इसके लिए चिकित्सा प्रमाण पत्र अनिवार्य है। कोल इंडिया प्रबंधन से सर्कुलर जारी होने के बाद एसईसीएल उप महाप्रबंधक मुख्यालय की ओर से सभी महाप्रबंधक वित्त सहित एरिया कार्मिक प्रबंधकों को कार्रवाई हेतु पत्र प्रेषित कर दिया गया है।
कोल इंडिया प्रबंधन ने जारी पत्र में कहा है कि सीआईएल के छुट्टी नियमों के वर्तमान दिशानिर्देशों के अनुसार पूरी सेवा के दौरान छह महीने से अधिक की कुल अवधि के लिए पूर्ण वेतन पर विशेष अवकाश केवल तभी दिया जा सकता है, जब कार्यपालक से चिकित्सा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर कर्मी चिन्हांकित बीमारियों से पीड़ित हो। अधिकृत चिकित्सा अधिकारी द्वारा कर्मी के चिन्हांकित बीमारी से ग्रसित होने की पुष्टि पर विशेष अवकाश का लाभ दिया जाएगा। पत्र में स्पष्ट किया गया है कि ईआरपी में कार्यान्वयन के लिए विभिन्न चरणों में छह महीने के विशेष अवकाश के लिए अधिकतम सीमा 186 दिन, यानी 31 (एक महीने में अधिकतम दिन) गुणा 6 (महीने) के रूप में चेक के उद्देश्य से निर्दिष्ट की जानी है। हालांकि बिल किए जाने वाले वास्तविक दिन विशेष अवकाश स्वीकृति आदेश में उल्लिखित तिथियों (से और तक) पर आधारित होते हैं। संबंधित इकाई निगरानी करेगी और सुनिश्चित करेगी कि विशेष अवकाश अवधि (विशेष रूप से यदि कई चरणों में ली गई है) छह महीने से अधिक नहीं है। कोल इंडिया के जारी सर्कुलर को लेकर एसईसीएल में इसके पालन को लेकर पत्र भी जारी कर दिया गया है। सर्कुलर के तहत कर्मियों के अवकाश में नियमों का पालन करने कहा गया है।
0 इन बीमारियों पर मिलेगा विशेष अवकाश
टीबी, कैंसर, कुष्ठ रोग, गंभीर दिल का दौरा, पक्षाघात, बाईपास, ओपन हार्ट सर्जरी, रीनल रोग, एड्स, मस्तिष्क विकार, सिरोसिस, लिवर प्रत्यारोपण, हेपेटाइटिस बी या सी।