नाबालिग की करवा रहे थे शादी, टीम ने रुकवाई
0 मबावि विभाग, चाइल्ड लाइन व पुलिस की संयुक्त टीम ने की कार्रवाई
कोरबा। बुधवार को ग्राम पंचायत सलिहाभाठा के ग्राम मनहोरा में बाल विवाह की सूचना मिलते ही महिला व बाल विकास विभाग, चाइल्ड लाइन व पुलिस की संयुक्त टीम ने छापामार कार्रवाई की। जिला बाल संरक्षण अधिकारी दयादास महंत के मार्गदर्शन में महिला व बाल विकास विभाग के एकीकृत बाल विकास परियोजना पोड़ी उपरोड़ा से परियोजना अधिकारी निशा कंवर के निर्देशन में विभागीय टीम सक्रिय होकर वहां पहुंची।
चाइल्ड लाइन पोड़ी उपरोड़ा व थाना बांगो से पुलिस विभाग के समन्वय से मौके पर अपनी उपस्थिति दी गई। वहां बालिका के अंक सूची के अनुसार पाया गया कि बालिका की उम्र 13 वर्ष 8 माह है। आयु का सत्यापन होते ही विभाग ने मौके पर उपस्थित बालिका के अभिभावक को बाल विवाह की जानकारी देते हुए समझाईश दी। इसे पालकों ने स्वीकार कर बाल विवाह न करवाने का शपथ पत्र दी। सभी के समेकित प्रयास से पुन: एक बाल विवाह पर रोक लगी। मौके पर विभाग से सेक्टर सुपरवाइजर सीमा ठाकुर, पुलिस थाना से निर्मला सिंह, चाइल्ड लाइन से केन्द्र समन्वयक गणेश जायसवाल, सरपंच सोभारन सिंह श्याम व बालिका के अभिभावक उपस्थित रहे। ज्ञात हो कि शासन ने बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 के अनुसार 18 साल से कम आयु की बालिका व 21 साल से कम आयु के बालक का विवाह गैर कानूनी घोषित किया है। किसी भी व्यक्ति के बाल विवाह में शमिल होने पर कानून से सजा का प्रावधान निर्धारित किया गया है।