दो दिन में 370 से अधिक अधिवक्ताओं ने कराया सामूहिक दुर्घटना बीमा
0 दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी या आंशिक पूर्ण अपंगता की स्थिति में मिलेगा 10 लाख रुपये का कवर
कोरबा। वकालत के पेशे को व्यवसाय माने जाने से अधिवक्ता शासन की किसी योजना का लाभ नहीं उठा पाते हैं, जिससे सबसे अधिक परेशानी जूनियर एवं गरीब अधिवक्ताओं को होती है। इसे दृष्टिगत रखते हुए अधिवक्ता संघ की कार्यकारिणी ने बीमा कराने का महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए तय किया था कि बीमित अधिवक्ता के शुल्क का भुगतान अधिवक्ता संघ कोरबा की ओर से किया जाएगा।
जिला अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष संजय जायसवाल ने इस संबंध में बताया कि इसके तहत 18 से 65 वर्ष आयु के अधिवक्ताओं को सामूहिक दुर्घटना बीमा सुरक्षा मिलेगी और यह अच्छी बात है कि पंजीयन प्रारंभ करने के प्रथम दिवस ही 158 अधिवक्ताओं का बीमा किया गया है। जायसवाल ने इसके लाभ के विषय में बताया कि इसके तहत दोनों प्रकार के बीमा कवर में दुर्घटना से मृत्यु, स्थायी या आंशिक पूर्ण अपंगता, अंग विच्छेद या पैरालाइज्ड होने की स्थिति में 10 लाख रुपये का कवर मिलेगा। साथ ही इस योजना से जुड़ने वाले को दुर्घटना से हॉस्पिटल में भर्ती रहने तक का क्लेम भी मिलेगा। उन्होंने बताया कि बीमाधारक के परिजन अन्य शहर में रहते हैं तो उनके आने के लिए अधिकतम 25 हजार रुपये तक का टिकट व्यय भी दिया जाएगा और दुर्भाग्य से बीमा धारक की मृत्यु होने पर पॉलिसी के तहत 5 हजार रुपये अंतिम क्रियाक्रम के लिए दिए जाने का प्रावधान भी रखा गया है। इसके साथ ही बीमा धारक की मृत्यु होने पर बीमा राशि दस लाख रुपये के अतिरिक्त बच्चों की पढ़ाई के लिए एक लाख रुपये अलग से देने का प्लान है। दो दिन में 370 से अधिक अधिवक्ताओं ने बीमा करवाया है। नेटवर्क की समस्या के चलते काफी अधिवक्ताओं का बीमा नहीं हो पाया।