बड़ी खबर: पूरे देश में मोहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति देने से सुप्रीम कोर्ट ने किया इनकार, कही ये बड़ी बात
नईदिल्ली 27 अगस्त। देश भर में मुहर्रम का जुलूस निकालने की अनुमति की मांग कर रही एक याचिका पर सुनवाई से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है | कोर्ट ने कहा कि हर जगह स्थानीय प्रशासन वहां की स्थिति के हिसाब से निर्णय लेता है | पूरे देश पर लागू होने वाला कोई आदेश नहीं दिया जा सकता | कोर्ट ने कहा कि वह ऐसा आदेश पारित नहीं करेगा जो इतने लोगों के स्वास्थ्य को खतरे में डाल दे। लखनऊ के याचिकाकर्ता को सुप्रीम कोर्ट ने अपनी याचिका के साथ इलाहाबाद हाईकोर्ट जाने के लिए कहा।
देश के शीर्ष अदालत ने कहा, वह पूरे देश के लिए एक सामान्य आदेश कैसे पारित कर सकता है। मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे और जस्टिस ए एस बोपन्ना और वी रामसुब्रमण्यन की पीठ ने कहा कि इससे एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा और अराजकता फैलेगी।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हुई सुनवाई में पीठ ने कहा, आप एक सामान्य आदेश के लिए कह रहे हैं और फिर अगर हम इसकी अनुमति देते हैं तो इससे अराजकता फैल सकती है। कोरोना फैलाने के नाम पर एक विशेष समुदाय को निशाना बनाया जाएगा। एक अदालत के रूप में हम सभी लोगों के स्वास्थ्य को जोखिम में नहीं डाल सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस रुख को देखते हुए याचिकाकर्ता ने कहा कि लखनऊ में शिया समुदाय की सबसे ज्यादा आबादी है। कम से कम सुप्रीम कोर्ट वहां पर जुलूस निकालने की अनुमति दे दे।इस पर चीफ जस्टिस ने कहा अगर बात सिर्फ लखनऊ में जुलूस निकालने की है तो इस पर सुनवाई की उचित जगह इलाहाबाद हाईकोर्ट है। आप वहां जा सकते है।