July 15, 2024

कटघोरा-पाली में भी संपत्ति विरूपण कार्रवाई में लापरवाही

0 नहीं हटाए गए हैं सरकारी योजनाओं से संबंधित प्रचार सामग्री
कोरबा।
इस बार विधानसभा चुनाव में शहर ही नहीं कटघोरा और पाली क्षेत्र में भी संपत्ति संपत्ति विरूपण कार्रवाई में लापरवाही बरती गई है। छत्तीसगढ़ के साथ कोरबा जिले में विधानसभा चुनाव के लिए आदर्श आचरण संहिता लागू है। इस दौरान क्या कुछ करना है और क्या नहीं, इसकी जानकारी लगातार दी जा रही है। इसके ठीक विपरीत कटघोरा में सरकारी योजनाओं से संबंधित कई प्रकार की सामग्री को अभी भी नहीं ढंका गया है। इससे पता चलता है कि इस काम को करने की जिम्मेदारी जिन हाथों को दी गई है, वह कितने गंभीर हैं।

भारत सरकार के निर्वाचन आयोग से हर बार की तरह इस बार भी व्यवस्था दी गई है कि चुनाव की आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ सरकारी संपत्ति पर योजनाओं के प्रचार को रोका जाए और इस प्रकार के संसाधन को ढंकने का काम किया जाए। जिले में कुछ हिस्सों में इस निर्देश पर काम तो हुआ है लेकिन ऐसा लगता है कि कटघोरा और पाली क्षेत्र में इस पर अमल करने के लिए मन नहीं बन सका है। इसलिए सरकार के द्वारा पिछले वर्षों में किए गए विकास कार्यों के लोकार्पण और भूमिपूजन के शीलापट्टीका अभी भी स्वाभाविक रूप से लोगों को नजर आ रहे हैं। नगर पालिका और नगर पंचायत के साथ-साथ बहुत बड़े क्षेत्र में इस प्रकार के पत्थर खुले में मौजूद है, जबकि पाली में कई जगह सरकार की योजनाओं से संबंधित पोस्टर बैनर अभी भी अपनी शोभा बढ़ा रहे हैं। इन सभी सामग्रियों को आदर्श आचार संहिता के प्रभावशील होने के साथ ही हटाने की कार्रवाई की जानी थी। एक पखवाड़ा से ज्यादा समय बीतने पर भी इनका मौके पर होना यह दर्शाता है कि अधिकारियों को निर्वाचन आयोग का कोई डर नहीं है और वे अपने तरीके से काम करने की मानसिकता में हैं।
0 जिले में 69 हजार 996 प्रकरणों पर की गई कार्रवाई
राज्य में विधानसभा आम निर्वाचन-2023 के लिए आदर्श आचार संहिता प्रभावी होने के बाद संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत सार्वजनिक और निजी संपत्तियों से वॉल राइटिंग, पोस्टर, बैनर इत्यादि हटाने की कार्रवाई की गई है। सार्वजनिक संपत्तियों से 49093 और निजी संपत्तियों से 20903 प्रचार सामग्रियां हटाई गई हैं। आचार संहिता प्रभावशील होने के साथ ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी सौरभ कुमार ने नगर पालिक निगम आयुक्त प्रतिष्ठा ममगाई और जिला पंचायत सीईओ विश्वदीप को संपत्ति विरूपण अधिनियम के तहत कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। इस दौरान प्रचार सामग्रियों को हटाने के निर्देश मिलते ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में टीम सक्रिय हुई और कार्रवाई को अंजाम दिया गया। एमसीसी के नोडल अधिकारी सेवाराम दीवान ने बताया कि सार्वजनिक संपत्ति अंतर्गत वॉल राइटिंग के 21733, पोस्टर के 14127 बैनर 6268 और अन्य 6965 कुल 49093 प्रकरण हटाए गए। इसी तरह निजी संपति विरूपण अंतर्गत वॉल राइटिंग के 12156 पोस्टर 3748, बैनर 2888 और अन्य 2111 कुल 20903 प्रकरण हटाए गए।

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