November 7, 2024

किसी भी समाज के सफल संचालन के लिए काूनन आवश्यक : विक्रम प्रताप

0 केसीसी में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन
कोरबा।
जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण डीएल कटकवार के मागदर्शन एवं निर्देशानुसार जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा विद्यालय, महाविद्यालयों में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया जाता है। इसी क्रम में कोरबा कंप्यूटर कॉलेज (केसीसी) में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया।
विक्रम प्रताप चन्द्रा विशेष न्यायाधीश, पॉक्सो एक्ट ने छात्रों को बताया कि प्राय: कानून के नाम सुनते हैं उसका अर्थ अपराध से लगाते हैं। विधि के विपरीत कार्य करना अपराध होता है, चाहे वह जाने-अनजाने में क्यों न हो। किसी भी समाज के सफल संचालन हेतु कानून का होना आवश्यक है। कायदे कानून से ही समाज चलता है। अधिकार के लिये सभी व्यक्ति जागरूक रहते हैं, किंतु समाज में देखा गया है कि कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करेंगे तो किसी भी व्यक्ति के अधिकार का हनन नहीं होगा। बालकों के लैंगिंग अपराधों के संरक्षण से संबंधित जानकारी देते हुए कहा गया कि जिनकी उम्र 18 वर्ष से कम है वे बालकों की श्रेणी में आते हंै। पीड़ित बालको के प्रकरण विशेष न्यायालय में सुना जाता है। मोटर दुर्घटना दावा अधिनियम की जानकारी देते हुए कहा गया कि बिना लाइसेंस, वाहन के बीमा, वाहन का आरसी बुक के साथ ही वाहन का संचालन किया जाए। ये तीनों यदि किसी व्यक्ति के पास नहीं है तो होने वाली दुर्घटना में उनको स्वयं ही अगले पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देना पड़ता है। गंभीर चोट या मृत्यु होने पर और भी अधिक क्षतिपूर्ति देना वाहन मालिक का जवाबदेह हो जाता है। बच्चों को मोबाइल का सीमित उपयोग किये जाने का सलाह देते हुये कहा कि स्मार्ट मोबाइल का सदुपयोग किया जाए। बिना पढ़े कोई भी मैसेज फारवर्ड न करें, गलत मैसेज फारवर्ड करने पर साइबर कानून के तहत् अपराधिक मामला पंजीबद्ध किया जा सकता है।
0 16 दिसंबर को नेशनल लोक अदालत का आयोजन
नेशनल लोक अदालत के संबंध में जानकारी देते हुये विक्रम प्रताप चन्द्रा ने कहा कि जिला एवं तहसील स्तर पर हाइब्रिड नेशनल लोक अदालत का आयोजन जा रहा है, जिसमें राजीनामा योग्य प्रकरणों का आपसी सहमति से नेशनल लोक अदालत में राजीनामा हो सकते हैं। छोटे शमनीय मामले, सिविल, चेक बाउंस, मोटर दुघर्टना दावा प्रकरण, परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय एवं राजस्व न्यायालय एवं राजीनामा योग्य अन्य प्रकरण शामिल हैं।

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