October 4, 2024

अतिक्रमण हटाने संयुक्त टीम ने किया निरीक्षण, दी गई हिदायत

कोरबा। कटघोरा नगर पालिका क्षेत्र में व्यवसायिक दुकानों व मुख्यमार्ग, न्यू बस स्टैंड में दुकानदारों द्वारा किये गए अवैध अतिक्रमण को लेकर तहसीलदार व नगर पालिका तथा कटघोरा पुलिस की संयुक्त टीम ने निरीक्षण किया। टीम के द्वारा नगर के दुकानदारों को डायवर्सन शुल्क (भू-भाटक) जमा करने तथा दुकानों के परिधि के बाहर किये गए अवैध अतिक्रमण को हटाने को लेकर दुकानदारों को समझाइश दी गई। इस दौरान बस स्टैंड के भीतर व बाहर दुकानदारों द्वारा अवैध रूप से दुकान के बाहर शेड निकालकर व दुकानों का सामान डिस्पले कर रखे हुए थे। जिन्हें तहसीलदार व नगर पालिका की टीम ने सख्त चेतावनी देते हुए समझाइश दी।
तहसीलदार भूषण मंडावी ने बताया कि जिन दुकानदारों ने आपने जमीन का डायवर्सन कराया है और उसका चाहे आप निवास के लिए उपयोग कर रहे हों या फिर व्यवसायिक प्रतिष्ठान बनाया हो यदि आपने वार्षिक डायवर्सन व भू-भाटक शुल्क जमा नहीं किया है तो जल्द से जल्द डायवर्सन शुल्क जमा करें। दरअसल आम लोग जमीन का डायवर्सन कराने व खरीदी के समय भू-भाटक शुल्क पटाने के बाद भूल जाते हैं कि उन्हें भू-अभिलेख शाखा द्वारा निर्धारित डायवर्सन शुल्क अथवा भू-भाटक दर हर साल पटाना है। वह दर डायवर्सन शाखा से मिले दस्तावेज में भी लिखा रहता है, लेकिन इससे अनजान होने के कारण अधिकांश लोग इसे पटाना भूल जाते हैं। इस कारण जिले में लाखों रुपये का डायवर्सन राजस्व लंबित है। इसे वसूलने के लिए राजस्व विभाग द्वारा कोई विशेष कार्रवाई नहीं की जाती न ही कभी कैंप ही लगाया जाता, जिसके कारण भी लोग इससे अनजान हैं। वहीं अधिकांश लोग नपा में विभिन्न प्रकार के टैक्स जरूर पटा देते हैं। ऐसे सभी दुकानदारों को आज समझाइश दी गई है।

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