कैशलेस मेडिकल योजना में आश्रितों की पात्रता जांच शुरू

कोरबा। छत्तीसगढ़ राज्य बिजली कंपनी ने कैशलेस मेडिकल योजना के तहत कर्मचारियों और पेंशनर्स के आश्रितों की पात्रता जांच शुरू कर दी है। सभी हितग्राहियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपडेटेड घोषणा पत्र भरकर जमा करना अनिवार्य किया गया है। कंपनी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी अपात्र आश्रित द्वारा योजना का लाभ लिया गया, तो संबंधित कर्मचारी या पेंशनर के वेतन-पेंशन से उपचार की पूरी राशि 10 प्रतिशत पेनाल्टी सहित वसूल की जाएगी। इसके लिए सभी क्षेत्रीय कार्यालयों और नोडल अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं।
बिजली कंपनी लगभग 12 हजार नियमित और उतने ही सेवानिवृत्त कर्मचारियों तथा उनके आश्रितों को कैशलेस चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराती है। हाल ही में समीक्षा बैठक में बीमा योजना के मासिक अनुदान में भी वृद्धि की गई है। सभी हितग्राहियों को “मोर बिजली” एप से घोषणा पत्र डाउनलोड कर जानकारी भरकर क्षेत्रीय लेखा अधिकारी के कार्यालय में जमा करने के निर्देश जारी किए गए हैं।