November 24, 2024

धान खरीदी घोटाला के आरोपी देवेंद्र पांडेय की अग्रिम जमानत की अर्जी न्यायालय ने कर दी खारिज

कोरबा 4 जनवरी. जिले के सुहागपुर धान खरीदी केंद्र में लगभग 8 साल पहले हुए एक करोड़ रुपयों से अधिक के घोटाले में आरोपी कोऑपरेटिव बैंक बिलासपुर के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे की अग्रिम जमानत अर्जी आज न्यायालय ने खारिज कर दी.

मिली जानकारी के अनुसार पूरे छत्तीसगढ़ में चर्चित रहे धान खरीदी घोटाला में देवेंद्र पांडे पर 80 लाख रुपया लेने का आरोप लगा था. दरअसल हुआ यह था की सुहागपुर धान खरीदी केंद्र में कई अनुसूचित जनजाति के किसानों के नाम पर फर्जी धान खरीदी बताकर उनके नाम पर चेक काट दिया गया था और बाद में उक्त राशि बैंक से आहरित कर लगभग एक करोड़ 10 लाख रूपया का गबन कर लिया गया था. इस मामले में धान खरीदी केंद्र सोहागपुर के केंद्र प्रभारी, कंप्यूटर ऑपरेटर, समिति के अध्यक्ष और कॉपरेटिव बैंक के नोडल अधिकारी आदि को आरोपी बनाकर पुलिस ने न्यायालय में प्रकरण पेश किया था. इस मामले में गबन की गई राशि में से 80 लाख रुपया देवेंद्र पांडे को देने की जानकारी सार्वजनिक होने के बावजूद और धान खरीदी प्रभारी एवं कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा शपथ पत्र देने के बाद भी कॉपरेटिव बैंक बिलासपुर के तत्कालीन अध्यक्ष देवेंद्र पांडे को आरोपों से बाहर रखा गया था. न्यायालय ने इस तथ्य को संज्ञान में लिया और कोरबा पुलिस को मामले में अतिरिक्त विवेचना करने का निर्देश दिया

इस बहुचर्चित मामले में पुलिस ने जांच शुरू की और देवेंद्र पांडे को बयान के लिए तलब किया तो उसने पुलिस जांच में कोई भी सहयोग करने के स्थान पर भूमिगत होना पसंद किया. बार-बार संपर्क का प्रयास करने और परिवार में संदेश देने के बाद भी देवेंद्र पांडे पुलिस के समक्ष बयान के लिए प्रस्तुत नहीं हुए तो उन्हें फरार मानकर पुलिस ने उनके कोरबा निवास सहित रायपुर और बिलासपुर में संभावित ठिकानों पर छापामारी की, परंतु भूमिगत हो चुके देवेंद्र पांडे, पुलिस के हाथ आने से बचे रहे. इस बीच देवेंद्र पांडे ने जिला और सत्र न्यायालय कोरबा में अग्रिम जमानत के लिए अर्जी प्रस्तुत की थी. गत सप्ताह जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने अग्रिम जमानत की अर्जी पर सुनवाई का मामला अनुसूचित जाति और जनजाति मामलों के विशेष न्यायाधीश के न्यायालय में ट्रांसफर कर दिया था. न्यायालयीन सूत्रों के अनुसार सोमवार को इस मामले में सुनवाई हुई और न्यायाधीश योगेश पारीक ने, देवेंद्र पांडेय की अग्रिम जमानत का आवेदन निरस्त कर दिया.

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