दादरखुर्द में अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू
कोरबा 26 फरवरी। निगम क्षेत्र के दादरखुर्द में अवैध प्लाटिंग कर जमीन बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो रही है। निगम ने दादरखुर्द क्षेत्र के 6 लोगों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए नामांतरण निरस्त करने नोटिस जारी किया है। साथ ही सभी विभागों को पत्र लिखकर नामांतरण करने से पहले जांच करने कहा है।
कोलोनाइजर एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के प्लाटिंग कर जमीन की खरीदी-बिक्री नहीं की जा सकती, लेकिन दादरखुर्द में लोगों ने अवैध प्लाटिंग कर जमीन दूसरों को बेच दी। इसकी जानकारी होने पर निगम के भवन अधिकारी ने नोटिस जारी कर 10 मार्च तक दावा-आपत्ति मंगवाई है। इसके बाद नामांतरण निरस्त कर दिया जाएगा। अवैध प्लाटिंग के खिलाफ यह पहली कार्रवाई होगी। दादरखुर्द में नरेन्द्र कुमार, चंदरराम यादव, ओंकार सिंह ठाकुर, इग्नेश लकड़ा, विजय कुमार सिन्हा व सीताराम थवाईत का नाम शामिल है। भवन अधिकार एम सरकार ने लोगों से कहा है कि कुछ लोग निजी जमीन को छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटकर बेच रहे हैं। कोलोनाइजर एक्ट के तहत बिना लाइसेंस के ऐसा करने पर एफ आईआर का प्रावधान है। नामांतरण के लिए बिजली विभाग, राजस्व विभाग में पंजीयन कराया जाता है। ऐसे लोगों की जांच करने के बाद भी आगे की कार्रवाई करें।