November 24, 2024

शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार स्थापित करने मिलेगा ऋण, आवेदन आमंत्रित

कोरबा 21 जुलाई। जिले के शिक्षित बेरोजगार अभ्यर्थियों को स्वयं का व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा। अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी स्वरोजगार योजना में उम्मीदवारों से स्वयं के व्यवसाय प्रारंभ करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। हितग्राहियों को स्वरोजगार के लिए बैंक के माध्यम से ऋण उपलब्ध कराया जाएगा। हितग्राहियों को जिला अंत्यावसायी विभाग द्वारा 10 हजार रूपए अनुदान के रूप में दिया जाएगा। इच्छुक एवं पात्र गरीबी रेखा के सर्वे सूची में शामिल शिक्षित बेरोजगार युवक-युवतियों, पुरूष-महिलाओं से आर्थिक स्थिति मजबूत करने स्वयं व्यवसाय चयन कर रोजगार स्थापित करने के लिए आवेदन आमंत्रित किया गया है। हितग्राही संपूर्ण दस्तावेज लेकर कार्यालय कलेक्टर, जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा कक्ष क्रमांक-27 में आवेदन प्राप्त कर, पूर्ण रूप से भरकर जमा कर सकते है। अभ्यर्थियों को विभिन्न प्रकार के व्यवसाय बेकरी कार्य, भोजन बनाना, चाट की दुकान, स्वयं सहायता समूह, हेयर कटिंग सेलून, ब्यूटी पार्लर, चाय एवं नाश्ता केन्द्र, लॉड्री कार्य, विद्युत यंत्र सुधारक, साइकिल मरम्मत, स्कूटर-मोपेड, टू व्हीलर रिपेयरिंग, पशुपालन एवं मुर्गी पालन, फुटकर विक्रेता, मसाला उद्योग, कृत्रिम आभूषण निर्माण, मोमबत्ती निर्माण, स्टेशनरी, सिलाई-कढ़ाई, बुनाई, मशरूम उत्पादन, डिटर्जेंट पावडर निर्माण, लघु वनोपज, वनऔषधी निर्माण एवं व्यवसाय, इलेक्ट्रिक मोटर पंप मरम्मत व्यवसाय, टाट पट्टी दरी बुनाई व्यवसाय, रेडियो टी.वी. टेप रिपेरिंग व्यवसाय, कास्ट कला फर्नीचर व्यवसाय, स्टील फेब्रीकेशन, वर्मी कम्पोस्ट खाद निर्माण विक्रय व्यवसाय, फोर व्हीलर रिपेरिंग व्यवसाय, दोना पत्तल निर्माण, स्टेशनरी फाईल मेकिंग व्यवसाय आदि स्थापित करने के लिए ऋण प्रदान किया जाएगा।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित कोरबा ने बताया कि अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी स्वरोजगार योजना में जिला कोरबा को वर्ष 2021-22 हेतु अंत्योदय स्वरोजगार के लक्ष्य 228 इकाई एवं आदिवासी स्वरेाजगार योजना में 126 इकाई कुल 354 इकाई का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। उन्होंने बताया कि योजनांतर्गत आवेदन करने के लिए आवेदक-आवेदिका को जिले कोरबा के मूल निवासी होने संबंधी निवास प्रमाण पत्र समक्ष राजस्व अधिकारी तहसीलदार पटवारी या ग्राम पंचायत सरपंच द्वारा जारी किया गया प्रस्तुत करना होगा। आवेदक-आवेदिका को जाति संबंधी जाति प्रमाण पत्र एवं आय प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। ग्रामीण क्षेत्र में आय 40 हजार 500 रूपए एवं शहरी क्षेत्र में 51 हजार 500 रूपए से अधिक नहीं होनी चाहिए। अभ्यर्थियों की उम्र 18 वर्ष से 50 वर्ष के बीच होनी चाहिए। आवेदन के साथ पांचवी, आठवीं, दसवी कक्षा की अंकसूची, दो पासपोर्ट साइज फोटो, राशन कार्ड, मतदाता परिचय पत्र, आधार कार्ड एवं बैंक पासबुक की छाया प्रति संलग्न करना होगा। आवेदक-आवेदिका द्वारा शपथ पत्र 10 रूपये के स्टाम्प पेपर में किसी भी बैंक अथवा वित्तीय संस्था से ऋण-अनुदान का लाभ नहीं लिया हूॅं संबंधी शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा। जिला अंत्यावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित, कोरबा द्वारा अनुसूचित जाति अंत्योदय स्वरोजगार एवं अनुसूचित जनजाति आदिवासी स्वरोजगार योजना के लिए बैंक के माध्यम से ऋण स्वीकृत किया जाता है।

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