निर्वाचन कार्य के लिए जारी आदेश का उल्लंघन, कर्मी निलंबित
कोरबा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय के सहायक ग्रेड 2 धीरज कुमार आर्य के खिलाफ निलंबन कार्रवाई निर्वाचन जैसे जरूरी काम के लिए जारी आदेश का उल्लंघन करने पर किया गया है। कलेक्टर ने आदेश में बताया कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छग रायपुर द्वारा एक पत्र 2 मई 2023 को जारी किया था। इसके परिपालन में विधानसभा चुनाव 2023 की विशेष प्रारंभिक तैयारी व एफएलसी कार्य के लिए 29 मई 2023 को आयोजित कार्यशाला की आवश्यक जानकारी तैयार करने के लिए धीरज कुमार आर्य को 4 मई 2023 को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम में निहित प्रावधान के अनुसार कार्यालय सामान्य निर्वाचन शाखा कोरबा में संलग्न किया गया। इस आदेश के बाद भी धीरज कुमार आर्य सामान्य निर्वाचन शाखा कोरबा में उपस्थित नहीं हुआ। इस संबंध में 9 मई को कारण बताओ सूचना जारी कर उससे जवाब मांगा गया था। आर्य ने 11 मई को जो जवाब पेश किया, उसे संतोषप्रद नहीं पाया गया। इसके कारण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है।