उर्वरक के भौतिक सत्यापन में अनियमितता पाए जाने पर होगी कार्रवाई
0 उर्वरक नियंत्रण आदेश अंतर्गत संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार की जाएगी कार्रवाई
कोरबा। उप संचालक कृषि अजय कुमार अनंत के निर्देश में खरीफ 2023-24 में जिले के क्षेत्रीय उर्वरक निरीक्षकों द्वारा जिले के सभी सेवा सहकारी समितियों एवं खाद के निजी विक्रय केन्द्रों में लगातार जांच कर कार्रवाई की जा रही है। इसी कड़ी में निरीक्षकों ने अब तक जिले के 127 उर्वरक विक्रय केद्रों में निरीक्षण किया है। इसके अंतर्गत 43 विक्रय केद्रों में अनियमिता पाई गई। कार्रवाई की कड़ी में 37 विक्रय केंद्रों पर कारण बताओ नोटिस एवं 6 विक्रय केंद्रों में अनुशासनात्मक कार्रवाई करते हुए उर्वरक की बिक्री पर प्रतिबंध लगाया गया है। उर्वरक विक्रेताओं को विक्रय किये गए उर्वरक की मात्रा पीओएस मशीन में अनिवार्यत: एन्ट्री किया जाना है। इस संबंध में निरीक्षकों द्वारा उर्वरक के भौतिक स्टॉक पीओएस में किए गए एंट्री की लगातार जांच करते हुए सत्यापन में भिन्नता पाये जाने पर कार्रवाई की जा रही है।
उप संचालक कृषि ने बताया कि जिले में कोई उर्वरक विक्रेता वास्तविक किसान को उर्वरकों की बिक्री न कर केवल पीओएस मशीन में उर्वरकों का फर्जी विक्रय दिखाता है एवं जांच के दौरान उसके उर्वरक गोदामों में भौतिक रूप से उर्वरक पाए जाते हैं साथ ही उपलब्ध स्टॉक में भिन्नता पाई जाती है। ऐसी स्थिति में उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के अंतर्गत संबंधित उर्वरक विक्रेता के विरूद्ध नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। इसी प्रकार से उर्वरकों की कालाबाजारी करने एवं निर्धारित शासकीय दर से अधिक मूल्य पर किसानों को उर्वरक विक्रय करने पर भी संबंधित विक्रेताओं पर कार्रवाई की जाएगी। जिले के उर्वरक निरीक्षक द्वारा उक्त संदर्भ में पुन: भौतिक सत्यापन की कार्रवाई युद्धस्तर पर प्रारंभ की जा रही है। उप संचालक कृषि ने जिले के सभी उर्वरक विक्रेताओं को उर्वरक के भौतिक एवं पीओएस एंट्री की सत्यता बनाये रखने हेतु आग्रह किया है, जिससे इस प्रकार की शिकायत जिले से सामने न आये।