November 7, 2024

डांडिया मैदान में युवक की हत्या के 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा

कोरबा। पिछले साल दशहरा की पूर्व रात्रि डांडिया मैदान में हुए विवाद के बाद तुरंत बदला लेने के लिए एक युवक की चाकू और बेल्चा से मारकर हत्या कर देने के मामले में न्यायालय ने दोषसिद्ध होने पर आरोपियों को उम्रकैद की सजा से दंडित किया है। मृतक युवक क्षेत्र के बसपा पार्षद का भतीजा था।
न्यायालयीन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक बालकोनगर थाना अंतर्गत सेक्टर-3 के डांडिया मैदान में 4 अक्टूबर की रात करीब 11.30 बजे बालको निवासी अमित किरण की हत्या कर दी गई थी। डांडिया मैदान में मौजूद अमित किरण पर आरोपी नागेश उर्फ पप्पू, सतीश दास महंत, रजनीश उर्फ बाबी चौहान, जितेन्द्र दास महंत व अन्य साथियों के द्वारा चाकू एवं बेल्चा से मारपीट कर हमला कर हत्या को अंजाम दिया गया था। प्रकरण में बालको पुलिस ने अपराध क्रमांक 581/2022 धारा 147, 148, 149, 302, 307 तथा 25, 27 आर्म्स एक्ट तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। मामला विचारण हेतु अपर सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक) पीठासीन अधिकारी ज्योति अग्रवाल के न्यायालय में पेश किया गया था। विचारण के दौरान अभियोजन ने आरोपियों के विरूद्ध मामला प्रमाणित करने में सफलता हासिल की। परिणाम स्वरूप न्यायालय ने आरोपियों को दोषी पाते हुए विभिन्न धाराओं में सजा से दंडित किया। नागेश उर्फ पप्पू महंत व सतीश महंत को धारा 149 में एक वर्ष कारावास व 500 रुपये अर्थदंड, 25, 27 आर्म्स एक्ट में 3 माह सश्रम कारावास तथा धारा 302 में सभी आरोपियों को आजीवन कारावास एवं 2-2 हजार रुपये अर्थदंड की सजा से दंडित किया गया है। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक रामकुमार मौर्य ने पैरवी की।
0 दोस्त से विवाद का लिया बदला
जिस वक्त यह घटना हुई उस दौरान मैदान में गरबा-डांडिया हो रहा था और उसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग एकत्र थे। इस दौरान आरोपियों में से किसी एक का हाथ युवती से टच हो गया और इसी बात को लेकर युवती के परिचित युवक के साथियों तथा आरोपियों के बीच मारपीट हुई। इसके बाद जब अमित किरण आयोजन स्थल से करीब 100 मीटर दूर अपने घर की ओर जा रहा था तब उक्त आरोपियों ने अमित किरण के दोस्त के साथ हुए विवाद का बदला चुकाते हुए चाकू व बेल्चा से मारपीट कर चोट पहुंचाया। मृतक अमित किरण क्षेत्र के पार्षद सरवन किरण का भतीजा था। घटना के बाद क्षेेत्र में आक्रोश व शोक व्याप्त हो गया। उस दौरान बालको थाना में निरीक्षक विजय चेलक पदस्थ थे। उनके द्वारा घटना की जानकारी होने के तत्काल बाद टीम लगाकर आरोपियों की गिरफ्तारी की गई। ग्राम बेला निवासी आरोपियों को गिरफ्तार कर प्रकरण में मजबूत विवेचना की गई, जिसके कारण आरोपियों पर दोष सिद्ध हुआ और उन्हें कठोर दंड दिया जा सका।

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