November 7, 2024

ज्यादा लगेज के साथ ट्रेन में सफर पड़ सकता है महंगा

0 निर्धारित अनुमति से ज्यादा सामान होने पर लग सकता है जुर्माना
कोरबा।
रेल प्रशासन की गुजारिश, त्योहारों के सफर में अनुमति से ज्यादा लगेज कैरी करना महंगा पड़ सकता है। खासकर दीपावली रेलवे का पीक सीजन होता है। इस सीजन में जहां ट्रेनों में बेतहाशा भीड़ होती है, यात्रा के दौरान अधिक सामान लेकर चढ़ना भी बड़ी मुसीबत बन सकता है। इससे यात्रियों को तो परेशानी होगी ही, ट्रेन के दूसरे मुसाफिर भी हैरान-हल्कान होते हैं। ऐसी स्थिति में अगर सीट के पास निर्धारित अनुमति के वजन से अधिक सामान मिला, तो आपको अपनी ही इस भारी-भरकम परेशानी के साथ जुर्माने का नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। इससे बचने के लिए रेल प्रशासन ने यात्रियों को अधिक सामान लेकर यात्रा न करने की गुजारिश की है। जरूरी हो तो निर्धारित भार से अधिक सामान के लिए रेलवे की पार्सल सेवा भी इस्तेमाल की जा सकती है।

ट्रेन में अधिक सामान के साथ यात्रा करना न केवल स्वयं के लिए, बल्कि आपके आसपास या बर्थ में बैठे सह यात्रियों के लिए बोझिल और असुविधाजनक हो सकता है। साथ ही इससे सुरक्षा संबंधी खतरे भी पैदा हो सकते हैं। इसके चलते दुर्भाग्य से ट्रिपिंग और गिरने की परेशानी भी निर्मित हो सकती है। आपका कैरी किया क्षमता और निर्धारित अनुमति से अधिक सामान गलियारों और दरवाजों को भी अवरुद्ध कर सकता है, जिससे यात्रियों के लिए चलना-फिरना मुश्किल हो जाता है। इससे बचने रेलवे ने विभिन्न श्रेणी के लिए सामान ले जाने अधिकतम सीमा भी निर्धारित कर रखी है। निर्धारित वजन की अनुमति की सीमा से अधिक सामान के साथ यात्रा करते पाए जाने पर रेलवे नियमानुसार बिना बुक किए गए लगेज के रूप में उस पर जुर्माने की कार्रवाई की जाती है। रेल प्रशासन द्वारा यात्रियों की सुविधाजनक यात्रा सुनिश्चित करने के लिए यात्री ट्रेनों में पार्सल सेवा की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। यात्रा के दौरान ज्यादा मात्रा में सामान ले जाने के लिए रेलवे की पार्सल सेवा सुरक्षित, विश्वसनीय और किफायती है। यात्री अपने सामान को किसी भी रेलवे स्टेशन के पार्सल कार्यालय में जाकर बिना किसी झंझट के सरलता से बुकिंग कर सकते हैं। रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से आग्रह किया है कि सभी के लिए सुरक्षित और आरामदायक यात्रा सुनिश्चित करने में सहयोग करें। ट्रेन में यात्रा के दौरान अपने साथ कम सामान लेकर यात्रा करें। जरूरत पड़े तो अतिरिक्त सामान को पार्सल में बुक कराएं और असुविधा तथा जुर्माने की कार्यवाही से बचें।
0 एसी-1 में 70, स्लीपर में 40 और सामान्य श्रेणी में अधिकतम 35 किलो
ट्रेन में असुविधा से बचने के लिए जहां तक संभव हो, कम सामान के साथ यात्रा करना चाहिए। सामान अधिक होने पर पार्सल सेवा की किफायती और अपेक्षाकृत काफी आरामदायक सुविधा का प्रयोग आसान होगा। पार्सल बुक कर के भी यात्री अपने लगेज को सुरक्षित और अपनी यात्रा को समस्यारहित बना सकते हैं। इस समस्या के मद्देनजर रेलवे प्रशासन ने ट्रेनों में यात्रा के दौरान टिकटों की श्रेणी के अनुसार डिब्बे के अंदर सामान ले जाने की अधिकतम सीमा तय की गई है। एसी-1 श्रेणी में 70 किलो, एसी-2 श्रेणी में 50 किलो, एसी-3 श्रेणी में 40 किलो, स्लीपर श्रेणी में 40 किलो तथा सामान्य श्रेणी में 35 किलो सामान नि:शुल्क ले जाने की अनुमति है।

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