दो गांजा तस्करों को दस-दस साल की सुनाई गई सजा
कोरबा। रामपुर पुलिस ने रिस्दी चौक में घेराबंदी कर गांजा से भरे स्कार्पियो सहित चालक को पकड़ लिया, जबकि वाहन में सवार एक अन्य आरोपी को आठ माह बाद गिरफ्तार किया गया। मामले में करीब ढाई साल तक चली सुनवाई के बाद गांजा तस्करों को दस-दस साल सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये जुर्माना से दंडित किया गया है। यह फैसला एनडीपीएस के कोर्ट ने दिया है।
जिला सत्र न्यायालय के अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक कौशल प्रसाद श्रीवास ने बताया 17 जुलाई 2021 को रामपुर पुलिस चौकी के तत्कालिन प्रभारी मयंक मिश्रा को सूचना मिली थी कि एक सफेद रंग के स्कार्पियों में गांजा भरकर रिस्दी के रास्ते पेंड्रा ले जाया जा रहा है। मुखबिर की सूचना पर प्रभारी मिश्रा ने रिस्दी चौक में नाकेबंदी कर दी। इस दौरान सफेद रंग के स्कार्पियों क्रमांक सीजी 04 जेएफ 5610 पहुंची। पुलिस को घेराबंदी करते देख उसमें सवार एक व्यक्ति भाग निकला, जबकि चालक गोढ़ी निवासी कन्हैया लाल यादव वाहन सहित पकड़ा गया। उससे 101 किलो 38 ग्राम गांजा सहित वाहन को जब्त किया गया। पूछताछ के दौरान पता चला कि वाहन में जांजगीर-चांपा जिले के ग्राम बोड़सरा निवासी हेमंत कुमार चंद्रा सवार था। वह किराए के स्कार्पियों में गांजा लेकर जा रहा था। मामले में पुलिस ने उसे भी आरोपी बनाते हुए आठ माह बाद गिरफ्तार किया था। इस पूरे मामले की सुनवाई एनडीपीएस कोर्ट में चल रही थी।
सुनवाई के दौरान 11 से ज्यादा साक्षियों को पेश किया गया। इसके अलावा कई अन्य साक्ष्य व सबूत पेश किए गए, जिससे दोनों आरोपियों के खिलाफ दोषसिद्ध हो गया। मामले में एनडीपीएस न्यायालय की न्यायाधीश गरिमा शर्मा के न्यायालय ने दोनों आरोपियों को दस-दस साल सश्रम कारावास व एक-एक लाख रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। दोषियों को अर्थदंड अदा नहीं करने पर छह माह अतिरिक्त कारावास भुगतनी होगी। बताया जा रहा है कि पुलिस की घेराबंदी होते देख स्कार्पियो में सवार गांजा तस्कर हेमंत चंद्रा फरार हो गया। पुलिस उसकी तलाश कर रही थी, इसी बीच किसी अन्य मामले में जांजगीर-चांपा पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल दाखिल करा दिया। कोरबा पुलिस ने उसकी गिरफ्तारी करते हुए वैधानिक कार्रवाई की थी। चूंकि स्कार्पियो में गांजा की तस्करी की जा रही थी। लिहाजा कोर्ट ने अपील नहीं होने की स्थिति में स्कार्पियो को राजसात करने का आदेश जारी किया है।