पीएचई अधिकारी और पुत्र पर अपहरण कर फिरौती मांगने का अपराध पंजीबद्ध
0 मानिकपुर चौकी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर दर्ज किया एफआईआर
कोरबा। बैंगलोर में में अध्ययनरत एसईसीएल कर्मी के पुत्र का अपहरण कर फिरौती मांगने के मामले में पीएचई के अधिकारी व उसके पुत्र के खिलाफ अपराध पंजीबद्ध किया गया है। मामले में मानिकपुर चौकी पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर एफआईआर की कार्रवाई की है।
एसईसीएल कॉलोनी सुभाष ब्लॉक निवासी संजय कुमार के दो पुत्र हैं। एक शुभम और दूसरा शिवम कुमार है। दोनों बैंगलोर में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। जहां एमपी नगर निवासी पीएचई अधिकारी वायएम मेहर राज का पुत्र तन्मय यडल्लु (22) भी कुछ दिन शुभम के रूम में रहा। 19 सितंबर 2023 को तन्मय ने संजय कुमार के फोन पर काल कर कहा कि तेरे बेटे का किडनैप कर लिया है। 5.5 लाख तेरा बेटा लिया है, उसे दे नहीं तो अच्छा नहीं होगा कहते हुए फोन काट दिया, जिससे संजय सिंह घबरा गया। पुन: फोन करने पर पैसा नहीं देने पर बेटे को मारने की धमकी दी गई। बेटे से बात कराने कहने पर उसी समय मारने, पीटने, चिल्लाने और बेटे के रोने की आवाज आ रही थी। चार घंटे का समय देते हुए पैसे भेजने या तैयार रहने कहा गया। संजय अपने परिचित को लेकर तन्मय के घर आ गया, जहां उसके पिता वायएम मेहर राज से मिला। घटना के बारे में बताने पर वायएम मेहर राज ने बेटे की मांग पूरी कर दो तो वह तुम्हारे बेटे को छोड़ देगा कहने लगा। बेटे को बचाने संजय सिंह ने मानिकपुर चौकी पहुंचकर घटना की शिकायत की। जहां मेहर राज को बुलाकर तन्मय के कब्जे से शुभम को छोड़ने कहा गया। इसके बाद भी शुभम को नहीं छोड़ा गया। मानिकपुर पुलिस के प्रयास पर देर रात शुभम को छोड़ना पड़ा, लेकिन इसके बाद तन्मय ने फोन कर संजय को धमकी दी और कहा कि उसके पिता को चौकी बुलाकर अच्छा नहीं किया। घटना से घबराकर संजय दोनों पुत्र के साथ कोरबा आ गए। घटना स्थल बैंगलोर होने पर पुलिस ने मामले में कार्रवाई नहीं की। संजय ने मामले का परिवाद लगा अपहरण व जान से मारने की धमकी देते हुए फिरौती की मांग का मामला दर्ज करने की मांग की। मामले में न्यायालय के आदेश पर धारा 347, 387, 120बी के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।