December 26, 2024

अवैध रेत उत्खनन, रॉयल्टी चोरी, परिवहन व भण्डारण पर की गई कार्रवाई

0 49 प्रकरणों में 11 लाख से अधिक का अर्थदंड किया गया वसूल
कोरबा।
कलेक्टर अजीत वसंत के निर्देशन में जिले में खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज आधारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, रॉयल्टी चोरी, उत्खनन एवं भंडारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु जिले के नगरीय निकाय सहित ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलों की तैनाती कर नियमित कार्रवाई की जा रही है।
खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौण खनिज रेत की रॉयल्टी चोरी की रोकथाम हेतु विभागीय अमला द्वारा जिलांतर्गत ग्राम बम्हनीडीह, हरदी, कुदुरमाल, उरगा, केराकछार, भिलाईखुर्द, कुमगरी, तरदा, बरबसपुर, भिलाईखुर्द, सीतामढ़ी आदि स्थानों से बीते 1 अप्रैल से 21 मई तक कुल 49 प्रकरण दर्ज किया गया है। इसके अंतर्गत गौण खनिज रेत के 27 प्रकरण दर्ज कर 3,92,218 रुपये अर्थदंड वसूल किया गया है एवं गौण खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर (गिट्टी) के 13 प्रकरण में 4,50,059 की राशि वसूल किया गया। मिट्टी ईंट 5 प्रकरण दर्ज कर रुपये 54,041 की राशि तथा खनिज कोयला के 1 प्रकरण में रुपये 28,642 की राशि वसूल की गई। अवैध परिवहन के 46 प्रकरणों से 9,24,960 रुपये की राशि तथा अवैध उत्खनन के 3 प्रकरणों से 2,07,284 रुपये की राशि के अर्थदंड वसूल किए गए। इस प्रकार कुल 49 प्रकरणों में 11,32,244 रुपये की राशि खनिज आय मद में जमा किया गया है।
वाहन चालक एवं वाहन मालिकों के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 यथा संशोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 2015 के नियम 71 (5) व छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 तहत् प्रकरण दर्ज कर आरोपित अर्थदंड की कार्रवाई की गई है।

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