November 7, 2024

विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा पर गिरी निलंबन की गाज

कोरबा। विकासखंड शिक्षा अधिकारी जैसे प्रशासनिक पद पर पदस्थ रहते हुए अनुशासनहीनता व छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के विपरीत गंभीर कदाचार करने वाले ईश्वर प्रसाद कश्यप (मूल पद व्याख्याता) के विरूद्व प्राप्त शिकायत की जांच उपरांत उन्हें निलंबित कर दिया गया है।
ईश्वर प्रसाद कश्यप विकासखंड शिक्षा अधिकारी कटघोरा द्वारा शरद चन्द्रभूषण लाल प्रधान पाठक के फरवरी 2023 में सेवानिवृत्त होने के उपरान्त उनके पीपीओ के आधार पर 21 अप्रैल 2023 को उपादान राशि 18,63,130 रुपये का आहरण कर भुगतान किया गया। पुन: राशि 16,76,817 रुपये का आहरण कर शरद चन्द्रभूषण लाल प्रधान पाठक के खाता में जमा किया गया। इसी तरह मेरी लाल प्रधान पाठिका शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला गोपालपुर सितंबर 2018 से चिकित्सा आवेदन देकर अवकाश पर चली गई थी तथा इस अवधि में जून 2022 को बिना कार्यभार ग्रहण किये सेवानिवृत्त हो गई। विकासखंड शिक्षा अधिकारी के द्वारा मेरी लाल के फर्जी उपस्थिति पंजी के आधार पर नियम विरूद्ध 31 महीने का वेतन राशि 24,91,554 रुपये का भुगतान किया गया।
वरिष्ठ कोषालय अधिकारी कोरबा के जांच प्रतिवेदन 12 फरवरी 2024 एवं इसके साथ संलग्न दस्तावेज के अनुसार ईश्वर प्रसाद कश्यप को आर्थिक अनियमितता में प्रथम दृष्टया पूर्णत: दोषी पाया गया है। संचालक लोक शिक्षण छत्तीसगढ़ द्वारा उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के उपनियम (1) (क) के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबित कर मुख्यालय कार्यालय जिला शिक्षा अधिकारी कोरबा नियत किया गया है।

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