July 7, 2024

केंद्र ने बदला नियम: कोरोना मरीज कर सकेंगे दो लाख रुपए से ज्यादा का नकद भुगतान, यह छूट 31 मई तक लागू

नईदिल्ली 8 मई: केन्र्द सरकार ने टैक्स से जुड़े नियमों में बदलाव करते हुए अस्पतालों, डिस्पेंसरी और कोविड केयर सेटरों में कोरोना मरीजों से दो लाख रुपए से ज्यादा नकद राशि लेने की छूट दी है। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) ने एक अधिसूचना जारी कर इसकी जानकारी दी है। इसमें कहा गया है कि इसके लिए अस्पताल को मरीज और भुगतान कर्ता के पैन या आधार कार्ड की प्रति और दोनों के लिंक करने की सूचना रखनी होगी। यह छूट 31 मई तक लागू है।

सरकार ने कोविड का इलाज करने वाले अस्पतालों, डिस्पेंसरी को मरीजों या उनके आश्रितों से दो लाख रुपये से अधिक का नकद भुगतान स्वीकार करने की छूट दी है.सीबीडीटी की ओर से कहा गया है कि अस्पतालों, डिस्पेंसरी, नर्सिंग होम, कोविड केयर केंद्रों, नर्सिंग होम में चिकित्सीय सुविधाओं को आयकर अधिनियम 1961 की धारा 269 एसटी के संबंध में एक अप्रैल 2021 से 31 मई 2021 तक नकद भुगतान के लिए मरीज की तरफ से भुगतान करने वाली व्यक्ति का पैन या आधार तथा मरीज का भुगतान करता के बीच संबंध की जानकारी रखनी होगी।

आयकर विभाग का नियम है कि कोई भी व्यक्ति किसी वस्तु या सेवा की खरीद के लिए अधिकतम दो लाख रुपए तक का ही नकद भुगतान कर सकता है। कोरोना के इलाज में इस समय काफी ज्यादा रुपए अस्पताल ले रहे हैं। इसकी दवाएं भी बहुत ज्यादा पैसे में बाजार में मिल रही हैं। ऐसे में इन नियमों में बदलाव किया गया है।

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